आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति मामले में आज फिर होगी सुनवाई, पढ़ें क्या है पूरा मामला
Azam Khan Case समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ शुत्र संपत्ति के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। मामले में इस समय लेखपाल की गवाही चल रही है। बचाव पक्ष उनसे जिरह करेगा। बता दें 2019 में आजम खां व अन्य के खिलाफ अजीमनगर थाने में शुत्र संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था।
जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के विरुद्ध शत्रु संपत्ति के मामले में सुनवाई लगातार जारी है। बुधवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा गवाह द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों का निरीक्षण किया। इसमें लेखपाल की गवाही चल रही है। बचाव पक्ष उनसे जिरह करेगा। गुरुवार को फिर सुनवाई होगी।
शत्रु संपत्ति का मामला अजीमनगर थाने में वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था। इस मुकदमे को लखनऊ के नारायण गार्डन हुसैनबाड़ी ठाकुरगंज निवासी अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराया था। उनका कहना था कि लखनऊ के इमामुद्दीन कुरैशी विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे। उनकी संपत्ति को सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था।
राजस्व अभिलेखों में उनकी संपत्ति रामपुर में भी दर्शाई गई। वह लखनऊ के रहने वाले थे। ऐसे में रामपुर में उनके नाम पर संपत्ति किस तरह राजस्व अभिलेखों में अंकित थी।
ये है पूरा मामला
दरअसल, आजम खां ने इस संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने के लिए अपने परिवार और वक्फ अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा किया है। इस मुकदमे में आजम खां के अतिरिक्त उनकी पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा, बेटा अब्दुल्ला, शिया सेंट्रल बोर्ड उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सैय्यद वसीम रिजवी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड लखनऊ के अध्यक्ष जुफर फारूखी, मजहर अली, सैयद गुलामुस सय्यदैन, रहमत हुसैन जैदी और मसूद खां भी नामजद हैं।
पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए थे। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।
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