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Rampur News: पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ सिपाही ने दी गवाही, आचार संहिता उल्लंघन का मामला

जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के हैं। जयाप्रदा के खिलाफ स्वार थाने में उड़न दस्ता प्रभारी रहे डा. नीरज कुमार पाराशरी की तहरीर पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज क‍िया गया था। आरोप है कि पूर्व सांसद ने चुनाव आचार संहिता के बावजूद 19 अप्रैल को नूरपुर गांव में सड़क का उद्घाटन किया था।

By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Wed, 02 Aug 2023 07:45 PM (IST)
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जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दोनों मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के हैं।- फाइल फोटो
रामपुर, जागरण संवाददाता। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में बुधवार को सुनवाई हुई। इसमें स्वार में दर्ज मामले में सिपाही इमरान अली की गवाही हुई, जबकि केमरी थाने में दर्ज मामले में गवाह नहीं आया। अदालत ने दोनों मामलों मे अगली सुनवाई के लिए अब 17 अगस्त निर्धारित कर दी है।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है मामला

पूर्व सांसद के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दोनों मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के हैं। तब जयाप्रदा रामपुर सीट से भाजपा की प्रत्याशी थीं। इनके खिलाफ स्वार थाने में उड़न दस्ता प्रभारी रहे डा. नीरज कुमार पाराशरी की तहरीर पर आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप है कि पूर्व सांसद ने चुनाव आचार संहिता के बावजूद 19 अप्रैल को नूरपुर गांव में सड़क का उद्घाटन किया था। इसका वीडियो भी प्रसारित हुआ था।

एमपी-एमएलए स्‍पेशल कोर्ट में चल रही रही सुनवाई

पुलिस ने मामले की जांच कर पूर्व सांसद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। पूर्व सांसद के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में अभियोजन ने सिपाही इमरान अली की गवाही कराई। वह घटना के समय स्वार कोतवाली में तैनात थे। उनकी गवाही और जिरह पूरी हो गई।

केमरी थाने में भी दर्ज की कई र‍िपोर्ट

उधर, पूर्व सांसद के खिलाफ ग्राम विकास अधिकारी कुलदीप भटनागर की तहरीर पर केमरी थाने में भी चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में पूर्व सांसद पर पिपलिया मिश्र गांव में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में भी पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे। पूर्व सांसद ने इस मामले में जमानत करा ली थी। अब मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। इसमें बुधवार को गवाह न आने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी।

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