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सपा नेता Azam Khan के खिलाफ शत्रु संपत्ति के दो मामलों में राजस्व निरीक्षक की हुई गवाही, 4 साल पहले दर्ज कराया था मुकदमा

सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति के दो मामलों में मंगलवार को सुनवाई हुई। राजस्व निरीक्षक की ओर से चार साल पहले आजम खां के विरुद्ध अजीमनगर थाने में दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं। दोनों में आरोप है कि तहसील सदर के ग्राम सींगनखेड़ा में अलग-अलग गाटा संख्या की दो भूमि शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज है।

By Jagran News Edited By: Riya Pandey Updated: Tue, 23 Jul 2024 07:49 PM (IST)
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आजम खान के खिलाफ दो मामलों में हुई गवाही (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के विरुद्ध शत्रु संपत्ति के दो मामलों में मंगलवार को सुनवाई हुई। इसमें अभियोजन की ओर से मुकदमा वादी राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार की गवाही हुई।

राजस्व निरीक्षक की ओर से चार साल पहले आजम खां के विरुद्ध अजीमनगर थाने में दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं। इनमें एक प्राथमिकी सात मार्च 2020 को दर्ज हुई थी, जबकि दूसरी 14 मार्च 2020 को हुई थी।

दो भूमि शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज

दोनों में आरोप है कि तहसील सदर के ग्राम सींगनखेड़ा में अलग-अलग गाटा संख्या की दो भूमि शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज है। इन पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट एवं उसके अधीन संचालित जौहर विश्वविद्यालय का कोई मालिकाना हक नहीं है।

बावजूद इसके मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर मोहम्मद आजम खां द्वारा शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी की चाहरदीवारी में मिला लिया। पुलिस ने इस मामले में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने जांच पूरी कर दोनों मामलों में आजम खां के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे।

बचाव पक्ष द्वारा की जाएगी जिरह

इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई थी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इसमें मुकदमा वादी राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार की गवाही हुई। उनके बयान दर्ज हो गए हैं। अब छह अगस्त को बचाव पक्ष द्वारा गवाह से जिरह की जाएगी।

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