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UP News : जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, अब होगी यह कार्रवाई- यह है पूरा मामला

दूसरा मामला केमरी थाने का है जिसमें उन पर पिपलिया मिश्र गांव में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे। इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। वह सुनवाई के लिए कई तारीखों से कोर्ट में नहीं आ रही थीं।

By Bhaskar Singh Edited By: Mohammed Ammar Updated: Mon, 12 Feb 2024 08:49 PM (IST)
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UP News : जयाप्रदा नहीं पहुंची न्यायालय, फिर जारी हुए गैर जमानती वारंट
जागरण संवाददाता, रामपुर : पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा फिर न्यायालय नहीं पहुंची। न्यायालय ने उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दोनों मामलों में एक बार फिर से गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अब इस मामले में 27 फरवरी को सुनवाई होगी।

जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दोनों मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के हैं। तब जयाप्रदा रामपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं। वह चुनाव हार गई थीं। उनके खिलाफ स्वार और केमरी थाने में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें स्वार में दर्ज प्राथमिकी में उन पर आचार संहिता के बावजूद नूरपुर गांव में सड़क का उद्घाटन करने का आरोप है।

दूसरा मामला केमरी थाने का है, जिसमें उन पर पिपलिया मिश्र गांव में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे। इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। वह सुनवाई के लिए कई तारीखों से कोर्ट में नहीं आ रही थीं, जिस पर दोनों मामलों में गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

कोर्ट ने वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर न होने पर पुलिस अधीक्षक को विशेष टीम गठित कर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद एसपी ने एक विशेष टीम का गठन किया था, लेकिन पुलिस के हाथ पूर्व सांसद नहीं लगी। सोमवार को फिर मामलों की सुनवाई थी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा न्यायालय में हाजिर नहीं हुईं। इस पर न्यायालय ने फिर से गैर जमानती वारंट जारी करते हुए एसपी को पत्र लिखा है और उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

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