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Rampur: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, टांडा थाना क्षेत्र में 19 माह पहले हुई थी घटना

UP News टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि उसकी 12 वर्षीय बेटी 28 अप्रैल 2022 को रात नौ बजे अपने घर से घेर में जानवरों के लिए भूसा लेने गई थी। वह काफी देर तक नहीं आई तो उसकी तलाश में गए। उनकी बेटी बदहवास हालत में खेत में मिली।

By Bhaskar SinghEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Wed, 20 Dec 2023 03:16 PM (IST)
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अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, रामपुर। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दुष्कर्म की घटना 19 माह पहले टांडा थाना क्षेत्र में हुई थी।

टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि उसकी 12 वर्षीय बेटी 28 अप्रैल 2022 को रात नौ बजे अपने घर से घेर में जानवरों के लिए भूसा लेने गई थी। वह काफी देर तक नहीं आई तो उसकी तलाश में गए। उनकी बेटी बदहवास हालत में खेत में मिली।

पूछने पर उसने बताया कि घेर पर जाते समय रास्ते में गांव का गौरव मिल गया। उसका मुंह दबाकर जबरन खींचकर पास के खेतों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर युवक के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली।

विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट अनन्य) रामगोपाल सिंह ने गौरव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1.06 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा होने पर पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं।

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