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रामपुर सांसद मौलाना मोहिब्बुल्लाह के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर, नोटिस जारी

पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने लोकसभा चुनाव में मोहिब्बुल्लाह के निर्वाचित होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। घनश्याम सिंह लोधी का कहना है कि बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सांसद को नोटिस जारी कर 31 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। उनका कहना है कि सांसद ने जो नामांकन पत्र दाखिल किया है उसमें कई कमियां हैं। उनका नाम भी गलत लिखा है।

By Mohd Muslemeen Edited By: Abhishek Pandey Updated: Thu, 22 Aug 2024 10:58 AM (IST)
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रामपुर सांसद मौलाना मोहिब्बुल्लाह के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर
जागरण संवाददाता, रामपुर। लोकसभा चुनाव में मौलाना मोहिब्बुल्लाह के निर्वाचित होने को लेकर पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। लोकसभा चुनाव में घनश्याम सिंह भाजपा के प्रत्याशी थे, जबकि मौलाना सपा के उम्मीदवार थे। चुनाव में भाजपा हार गई और सपा के मौलाना सांसद निर्वाचित हो गए। उनके चुनाव को लेकर घनश्याम सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की है।

घनश्याम सिंह लोधी का कहना है कि बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सांसद को नोटिस जारी कर 31 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। उनका कहना है कि सांसद ने जो नामांकन पत्र दाखिल किया है, उसमें कई कमियां हैं। उनका नाम भी गलत लिखा है। तमाम अभिलेखों में उनका नाम मोहब्बे अली है, लेकिन नामांकन पत्र में मोहिब्बु्ल्लाह लिखा गया है।

निर्वाचन रद करने की मांग

नामांकन पत्र में गलत तथ्य देने पर उनका निर्वाचन रद करने की मांग की गई है। याचिका पिछले महीने दायर की थी, बुधवार को पहली तारीख पर सुनवाई हुई।

गौरतलब है कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा नेता आजम खां सांसद चुने गए थे, लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में वह विधायक का चुनाव लड़े और 10वीं बार शहर विधायक बने। इसपर उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में जून 2022 में लोकसभा उपचुनाव हुआ, जिसमें भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी निर्वाचित हुए थे, लेकिन इस साल हुए चुनाव में वह हार गए।

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