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UP News: रामपुर में भाजपा नेता की प्लाटिंग पर गरजा यूपी सरकार का बुलडोजर, बिक्री से पहले ध्वस्त किया निर्माण

Bulldozer Run On BJP Leader Plot Rampur News भाजपा नेता की प्लाटिंग पर भी आरडीए का बुलडोजर गरजा। वहां प्लाटों की बिक्री होती मामले की जानकारी आरडीए के अफसरों को हो गई। जांच की गई तो पता लगा कि जमीन का भू-उपयोग उद्योगों के लिए था जिसके बाद आरडीए की तरफ से नोटिस जारी किए गए लेकिन नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena Updated: Tue, 30 Jan 2024 02:35 PM (IST)
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भमरौआ रोड स्थित अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करता आरडीए का बुलडोजर l जागरण
जागरण संवाददाता, रामपुर। पनवड़िया में भाजपा नेता की प्लाटिंग पर भी आरडीए का बुलडोजर गरज गया। यह जमीन लघु उद्योगों के लिए चिह्नित की गई थी, लेकिन प्लाटिंग की जा रही थी। जानकारी मिलने पर आरडीए की टीम ने जांच की।

नोटिस जारी किए, लेकिन संतोषजनक जवाब न आने मिलने पर बुलडोजर चला दिया। पनवड़िया में भमरौआ रोड किनारे यह प्लाटिंग की जा रही थी।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाकिर, नीरज गुप्ता, रविंद्र सिंह उर्फ टोनी की ओर से गाटा संख्या 681, 682, 721, 722 भूमि पर प्लाटिंग की जा रही थी। इसका भू-उपयोग लघु उद्योगों के लिए निर्धारित था। किंतु इस पर बिजली के खंभों, सड़कें आदि से कवर कर दिया। प्लाटों की खरीद फरोख्त के लिए एक दफ्तर भी बनाया गया था।

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तहसीलदार सदर केके चौरसिया, आरडीए के अधिकारी व कर्मचारी बुलडोजर के साथ भमरौआ रोड के किनारे स्थित जमीन पर पहुंच गए , इसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हुआ, सबसे पहले चहारदीवारी तोड़ी गई। फिर सड़क उखाड़ी गई और उसके बाद बिजली के खंभे तोड़े गए। दफ्तर भी ध्वस्त कर दिया गया।

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आरडीए के सचिव अपर जिलाधिकारी हेम सिंह ने बताया कि अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही थी, जिसके चलते प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उधर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री एवं शाकिर बिल्डर्स के प्रोपराइटर शाकिर अली का कहना है कि यह जमीन उन्होंने खरीदी थी, लेकिन बहुत पहले बेच दी। इस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है।

आरडीए ने गांधी समाधि के पास लगाए चेतावनी नोटिस

आरडीए ने सप्ताहभर पहले गांधी समाधि के पास भी अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया था। पूर्व मंत्री आजम खां के बेटे और उनके दोस्तों के खिलाफ डूब क्षेत्र में प्लाटिंग करने पर मुकदमा भी कराया था। इस मामले में अब यहां बने मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है कि यह भूमि डूब क्षेत्र की है यहां क्रय विक्रय और भूमि की श्रेणी परिवर्तन दंडनीय अपराध है।

 

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