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आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में बरेली थाना प्रभारी का बयान दर्ज, बचाव पक्ष की ओर से जिरह नौ अप्रैल को

मुहल्ला सराय गेट के निकट स्थित यतीमखाना बस्ती को वर्ष 2016 में जबरन खाली कराया गया था तब प्रदेश में सपा की सरकार थी। इसके बाद भाजपा सरकार आने पर वर्ष 2019 में बस्ती के लोगों ने शहर कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इन मुकदमों में आजम खां के इशारे पर सपाइयों पर पुलिस फोर्स के साथ बस्ती खाली कराने समेत ये आरोप हैं।

By Bhaskar Singh Edited By: Riya Pandey Updated: Wed, 03 Apr 2024 08:05 PM (IST)
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आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में बरेली थाना प्रभारी का बयान दर्ज

जागरण संवाददाता, रामपुर। Azam Khan: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां (Azam Khan) के विरुद्ध यतीमखाना मामले में बरेली से आए नवाबगंज थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने न्यायालय में बयान दर्ज कराए। अब बचाव पक्ष की ओर से जिरह के लिए न्यायालय ने नौ अप्रैल नियत की है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला सराय गेट के निकट स्थित यतीमखाना बस्ती को वर्ष 2016 में जबरन खाली कराया गया था तब प्रदेश में सपा की सरकार थी। इसके बाद भाजपा सरकार आने पर वर्ष 2019 में बस्ती के लोगों ने शहर कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे।

इन मुकदमों में आजम खां के इशारे पर सपाइयों पर पुलिस फोर्स के साथ बस्ती खाली कराने, लोगों को घरों से पीटकर निकालने, उनके रुपये, जेवर और भैंस-बकरी लूटकर ले जाने के आरोप हैं। इन मुकदमों में आजम खां समेत सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार आदि नामजद हैं। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। इनमें एक मामले में बुधवार को सुनवाई हुई।

अभियोजन की ओर से गवाही के लिए बरेली के थाना नवाबगंज प्रभारी राजकुमार शर्मा को पेश किया गया। उन्होंने न्यायालय में अपने बयान दर्ज कराए। अब बचाव पक्ष की ओर से जिरह की जाएगी।

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