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Saharanpur Gangrape Case: बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटों की दो दिन की न्यायिक रिमांड मिली

Saharanpur Rape Case Update News घटना के 10 दिन बाद वाजिद के छोटे भाई जावेद इकबाल के छोटे बेटे अलीशान उसके भाई अफजाल पर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप है। महिला का आरोप है कि उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया।

By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena Updated: Sun, 06 Oct 2024 02:29 PM (IST)
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दीवानी कचहरी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा हाजी इकबाल के बेटे। जागरण
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जनपद के मिर्जापुर थाने में पूर्व एमएलसी इकबाल के चारों बेटों पर दर्ज हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस को न्यायालय से दो दिन की न्यायिक रिमांड मिल गई है। इस मामले में नामजद इकबाल के भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली के भी वारंट जारी हुए हैं। चित्रकूट जेल में बंद महमूद अली के बयान पुलिस वहीं जाकर दर्ज करेगी।

महिला ने लगाए थे दुष्कर्म के आरोप

दो दिन पहले जनपद बागपत निवासी महिला ने थाना मिर्जापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप है कि 2021 में अलग-अलग दिनों में हाजी इकबाल के बेटे वाजिद, जावेद, अलीशान, अफजाल और भाई पूर्व एमएलसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने सामूहिक दुष्कर्म का भी आरोप लगाया।

रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने दिया था प्रार्थना पत्र

इकबाल के बेटों को रिमांड पर लेने के लिए विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश प्रियंका वर्मा की अदालत में पुलिस ने प्रार्थना पत्र लगाया। शनिवार को इकबाल के चारों बेटों को अदालत में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक और इकबाल के बेटों के बीच बहस हुई। चारों ने इस केस को साजिश के तहत दर्ज करना बताया।

हालांकि अदालत ने चारों आरोपितों को दो दिन की रिमांड पर पुलिस को दे दिया है, जबकि पूर्व एमएलसी महमूद अली चित्रकूट जेल में बंद है। कोर्ट ने उसके वहीं जाकर बयान दर्ज कराने के आदेश दिए। उधर, 2021 में हुए घटनाक्रम को लेकर यूनिवर्सिटी की सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड रजिस्टर भी खंगाला जाएगा।

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फरीदा बेगम ने लगाए षड्यंत्र के आरोप

विवेचक ने अभी तक केवल पीड़िता का 164 और 161 का बयान ही केस डायरी में दर्ज किया है। वहीं इस मामले में इकबाल की पत्नी फरीदा बेगम ने पुलिस पर षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। फरीदा का कहना है कि पूर्व में इस तरह के फर्जी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कराया था।

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