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UP News: रजाई ओढ़कर सो रहा था पत‍ि, पत्नी ने पेट्रोल डालकर ज‍िंदा जलाया; वजह जानकर पकड़ लेंगे माथा

सत्यवीर का रंग काला था इस कारण नन्ही उसे पसंद नहीं करती थी और छोड़ देने का दबाव बनाती थी। 15 अप्रैल 2019 की तड़के वह अपने पिता के साथ खेत पर गया था भाई सत्यवीर और भाभी नन्ही घर पर ही थे। इसी दौरान रजाई में लेटे सत्यवीर पर पेट्रोल डालकर नन्हीं ने आग लगा दी। उन्हें निकलने तक का मौका नहीं दिया।

By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Thu, 09 Nov 2023 11:52 AM (IST)
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अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जागरण संवाददाता, चंदौसी (संभल)। पति को काला होने पर जिंदा जलाने वाली महिला को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

काले रंग की वजह से पत‍ि को नहीं करती थी पसंद   

ग्राम विचैटा के हरवीर की ओर से कुढ़ फतेहगढ़ थाने में 15 अप्रैल, 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि भाई सत्यवीर सिंह की शादी 2017 में प्रेमश्री उर्फ नन्हीं के साथ हुई थी। सत्यवीर का रंग काला था, इस कारण नन्हीं उसे पसंद नहीं करती थी और छोड़ देने का दबाव बनाती थी। 15 अप्रैल, 2019 की तड़के वह अपने पिता के साथ खेत पर गया था, भाई सत्यवीर और भाभी नन्हीं घर पर ही थे। इसी दौरान रजाई में लेटे सत्यवीर पर पेट्रोल डालकर नन्हीं ने आग लगा दी। उन्हें निकलने तक का मौका नहीं दिया।

मौत से पहले पत‍ि ने बयां की थी पत्नी की करतूत  

पड़ोसियों के जानकारी देने पर सभी घर पहुंचे। गंभीर हालत में सत्यवीर को चंदौसी के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बीच नन्हीं भ्रमित करती रही। मौत के पहले सत्यवीर ने बयान देकर पत्नी पर आग लगाने की बात कही थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश कर किया था।

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पत्नी को उम्रकैद की सजा 

अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने गवाहों के बयान और मृतक की सीडीआर के साथ साक्ष्यों का अवलोकन किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी की दलीलों को सुनने के बाद बीते शनिवार को प्रेमश्री उर्फ नन्हीं को पति की हत्या में दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने नन्हीं को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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