Sant Kabir Nagar News खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जल्द अभियान चलाएगा। इस दौरान बिना लाइसेंस व पंजीकरण के दुकान चलाने वाले कारोबारी चिह्नित किए जाएंगे। इसके बाद इन्हें नोटिस जारी की जाएगी। यदि नोटिस जारी होने के सात दिन के अंदर लाइसेंस व पंजीकरण नहीं कराए तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जल्द अभियान चलाएगा। इस दौरान बिना लाइसेंस व पंजीकरण के दुकान चलाने वाले कारोबारी चिह्नित किए जाएंगे। इसके बाद इन्हें नोटिस जारी की जाएगी। यदि नोटिस जारी होने के सात दिन के अंदर लाइसेंस व पंजीकरण नहीं कराए तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
12 लाख या इससे अधिक टर्नओवर वाले खाद्य वस्तु के कारोबारियों को लाइसेंस बनवाना होता है। वहीं इससे कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को पंजीकरण कराना होता है। जनपद में 511 लाइसेंसधारक, जबकि 4086 कारोबारियों ने पंजीकरण करवाया है।
20 लाख से अधिक हैं कारोबारी
20 लाख आबादी वाले इस जनपद में छोटे-बड़े कारोबारियों की संख्या इससे काफी अधिक है। इसलिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग बिना लाइसेंस व पंजीकरण के कारोबार करने वालों को चिह्नित करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जल्द अभियान चलाएगा। ऐसे नियम विरुद्ध कार्य करने वाले चिह्नित कारोबारियों को नोटिस जारी की जाएगी। नोटिस जारी होने के सात दिन के अंदर इसे न बनवाने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अभिहित अधिकारी (डीओ) जेपी तिवारी ने कहा कि छोटे-बड़े कारोबारियों को प्रविधान के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्हें नियमानुसार कारोबार करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अभियान में चिह्नित होने वाले बिना लाइसेंस व पंजीकरण वाले कारोबारियों को नोटिस जारी की जाएगी।
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