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Sant Kabir Nagar News: एसिड अटैक की दोषी महिला को 10 साल की सजा, कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

यूपी के संतकबीर नगर की एक अदालत ने एसिड अटैक की आरोपी महिला को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। महिला ने 2014 में एक बालक पर एसिड अटैक किया था। यह मामला एसीजे/पाक्सो एक्ट-प्रथम कोर्ट में विचाराधीन था। महिला द्वारा पूर्व में जेल में काटी गयी सजा की अवधि को इसमें शामिल किया जाएगा।

By Dilip Pandey Edited By: Vinay Saxena Updated: Wed, 28 Aug 2024 12:26 PM (IST)
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अपर सत्र न्यायाधीश(एसीजे)/पॉक्सो एक्ट-प्रथम कोर्ट ने सुनाई सजा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। अपर सत्र न्यायाधीश(एसीजे)/पॉक्सो एक्ट-प्रथम कोर्ट ने एसिड अटैक की आरोपित महिला को दस वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये अर्थ दंड लगाया है। इसे जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

कोतवाली खलीलाबाद थाना के पड़ोखर गांव निवासी विनीता उर्फ पिंकी पत्नी ओमप्रकाश के खिलाफ वर्ष 2014 में मुकामी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इन पर आरोप है कि इनकी बातों को न मानने पर उन्होंने गांव के एक बालक पर एसिड अटैक कर दिया था। इससे वह झुलस गया था।

कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा 

यह मामला एसीजे/पॉक्सो एक्ट-प्रथम कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल संयुक्त रुप से पैरवी कर रहे थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपित महिला का दोष सिद्ध हो गया। इस पर कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये अर्थ दंड लगाया है। इसे जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपित महिला द्वारा पूर्व में जेल में काटी गयी सजा की अवधि को इसमें शामिल किया जाएगा।

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