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Shahjahanpur News : बिल बनवाया ओडिशा से बरेली का, माल उतार लिया मिर्जापुर में- जीएसटी विभाग को चला पता तो कर दी यह कार्रवाई

वहीं इस मामले में अधिकारी ने बताया कि रास्ते में माल उतार लेने से न तो बरेली की फर्म की जीएसटी देनदारी बनेगी और न ही मिर्जापुर की फर्म की।सरिया पर 18 प्रतिशत व सीमेंट पर 28 प्रतिशत जीएसटी है। इसलिए फर्म स्वामी से 10 लाख जुर्माना लिया गया है। शेष वसूली के लिए अभिलेखों के साथ माल का सत्यापन कराया जा रहा है।

By Narendra Yadav Edited By: Mohammed Ammar Updated: Fri, 11 Oct 2024 05:59 PM (IST)
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व्यापारी ने मौके पर ही जुर्माना व धरोहर राशि के रूप में 10 लाख राजस्व अदा कर दिया।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मिर्जापुर कस्बे के बिल्डिंग मैटेरियल व्यापारी ने ओडिशा से बरेली की फर्म के नाम पर 21 लाख रुपये सरिया को मंगवाया, लेकिन बरेली के भेजने के बजाय माल को मिर्जापुर में उतार लिया गया। राज्य कर विभाग विशेष अनुसंधान शाखा ने सर्वे में इसे कर चोरी का प्रयास मानते हुए 10 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया है। टीम की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। 

अफसरों ने मौके पर पकड़ा माल

जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार को राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा के जवाइंट कमिश्नर अवधेश सिंह को बरेली की फर्म के नाम से भेजे गए सरिया को मिर्जापुर में गोल्पी एजेंसी पर उतारे जाने की सूचना मिली। उन्होंने फर्म के नाम सर्च वारंट जारी कर डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह अगुवायी में टीम भेजी।

असिस्टेंट कमिश्नर वेद प्रकाश शुक्ला, राज्य कर अधिकारी आरबी शर्मा ने सरिया, सीमेंट समेत बिल्डिंग मैटेरियल का कारोबार करने वाली फर्म पर पहुंचकर सर्वे शुरू कर दिया। मौके पर ही 18 चक्का ट्राला से 42 टन सरिया उतारते हुए माल मिला।

स्टॉक को कर दिया गया सील

चालक के पास ओडिशा से सरिया लादकर बरेली ले जा जाने का बिल मिला। बिल पर नीलकंठ धाम निकट अलखनाथ मंदिर बरेली का पता पड़ा था। फर्म स्वामी निर्दोष गुप्ता उड़ीसा से माल मंगाए जाने का कोई बिल नहीं दिखा सके। एसआइबी टीम के अधिकारियों ने रात 11 बजे तक बिलों की जांच कर समस्त स्टाक को सील कर दिया। व्यापारी ने मौके पर ही जुर्माना व धरोहर राशि के रूप में 10 लाख राजस्व अदा कर दिया।

वहीं इस मामले में अधिकारी ने बताया कि रास्ते में माल उतार लेने से न तो बरेली की फर्म की जीएसटी देनदारी बनेगी और न ही मिर्जापुर की फर्म की।सरिया पर 18 प्रतिशत व सीमेंट पर 28 प्रतिशत जीएसटी है। इसलिए फर्म स्वामी से 10 लाख जुर्माना लिया गया है। शेष वसूली के लिए अभिलेखों के साथ माल का सत्यापन कराया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी टीम को इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं। 

बरेली की सुमंगल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड फर्म से 41.520 टन सरिया लिया था, जिसका बिल एसआइबी टीम को दे दिया गया। एसआइबी को दस लाख धरोहर राशि के रूप में अदा किया गया, जो अभिलेख सत्यापन के बाद सही पाए जाने पर वापस मिल जाएगा।

निर्दाेष गुप्ता, प्रोपाइटर, गोल्डी सुपर

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