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शामली में किसानों से ओवर रेटिंग पर 29 उर्वरक दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त, कृषि अधिकारी ने की कार्रवाई

Shamli News किसानों से खाद के अधिक दाम लेने पर शामली में कार्रवाई की तो खलबली मच गई। जिला कृषि अधिकारी ने सख्त चेतावनी दी कि सरकार की जीरो टॉरलेन्स नीति के तहत नवीनीकरण अभिलेख तैयार रखे जाएं। 29 दुकानदारों पर खामियां मिलने पर कृषि विभाग की ये कार्रवाई की है। विक्रेताओं को 30 दिन के भीतर पुराने स्टाक को शून्य करना होगा।

By abhishek kaushik Edited By: Abhishek Saxena Updated: Tue, 06 Aug 2024 03:28 PM (IST)
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अभिलेख तैयार न मिलने पर कृषि विभाग की कार्रवाई। सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, शामली। जिला कृषि विभाग ने उर्वरक विक्रेताओं के मानक के विरुद्ध कार्य करने, अभिलेख, लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराने और ओवरेट के मामले में कार्रवाई करते हुए 29 उर्वरक दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि एक माह के भीतर पुराने स्टाक को शून्य कर लिया जाए, नहीं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कृषि विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत कार्य नहीं करने, नवीनीकरण नहीं कराने, निरीक्षण के दौरान दुकानों को बंद रखने, स्टाक रजिस्टर व रेट लिस्ट बोर्ड एवं अन्य अभिलेख मानक अनुसार तैयार नहीं करने के साथ ही उर्वरक बिक्री पर टैगिंग ओवर रेटिंग की मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई की हैं।

जिला कृषि अधिकारी अधिकारी प्रदीप यादव ने 29 उर्वरक लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इसके बाद से उर्वरक विक्रेताओं में खलबली मची हैं।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन व ओवरेटिंग पर नियमित कार्रवाई जारी रहेगी। स्पष्ट किया कि पांच अगस्त के बाद पूर्व के स्टाक के अलावा यदि कोई विक्रेता नया स्टाक मंगवाता है, तो वह इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। पहले स्टाक को पांच अगस्त से एक माह के अंदर शून्य करना सुनिश्चित करें व अपनी ई-पोस से तिथि के उपरांत इफको में जमा करते हुए कार्यालय को अवगत कराएगा। चेतावनी दी कि यदि कोई उल्लंघन करता मिला तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (एफसीओ-1985) की धारा-तीन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-सात (3/7) के तहत एफआईआर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इन लाइसेंस को किया निरस्त

मेसर्स चौहान फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टी डुंडुखेडा, मेसर्स खैवाल पेस्टीसाइड एंड फर्टिलाइजर माजरा रोड शामली, न्यू सैनिक पेस्टी एंड फर्टिलाइजर बुढाना रोड शामली, चौधरी बीज भंडार थानाभवन, मेसर्स ऐग्री जंक्शन लिलौन, मेसर्स एंजिल ऐग्रो टेक करनाल रोड शामली, कृषि प्रगति केंद्र भैसवाल रोड शामली, कृषि प्रगति केंद्र करौदा हाथी, कृषि प्रगति केंद्र लिसाढ़, कृषि प्रगति केंद्र लांक, कृषि प्रगति केंद्र सिलावर, कृषि प्रगति केंद्र सुन्ना, हिंदुस्तान खाद भंडार मुल्लापुर रोड थानाभवन, शिव शक्ति पेस्टीसाइड मुल्लापुर रोड थानाभवन, कृषि प्रगति केंद्र नौजल, कृषि प्रगति केंद्र बलवा, कृषि प्रगति केंद्र भैसानी इस्लामपुर, किसान खाद भंडार मंडी जवाहर गंज शामली, श्योरान सेल्स कार्पो उस्मानपुर, कृषि प्रगति केंद्र हरड फतेहपुर, कृषि प्रगति केंद्र नाला, कृषि प्रगति केंद्र सिंभालका, चौधरी दाताराम एग्री क्लीनिक एंड एग्री बिजनेस नौजल रोड थानाभवन, किसान खाद भंडार मेन रोड थानाभवन, किसान एग्रो ऐजेंसी थानाभवन, कृषि प्रगति केंद्र आल्दी, एसके ट्रेडिंग कंपनी भनेडा उददा, कृषि प्रगति केंद्र उमरपुर, खैवाल पेस्टीसाइड टपराना को निरस्त किया गया है।

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जिले के 29 उर्वरक लाइसेंस धारक उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत कार्य नहीं कर रहे थे। नवीनीकरण नहीं कराने के साथ ही निरीक्षण के दौरान दुकानों को बंद रखने, स्टाक रजिस्टर व रेट लिस्ट बोर्ड एवं अन्य अभिलेख मानक अनुसार तैयार नहीं किया। बिक्री पर टैगिंग ओवर रेटिंग शिकायतें मिल रही थी। इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। - प्रदीप कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी

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