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Shravasti News: गवाही न देने वाले नायब तहसीलदार पर एडीजे ने लगाया 99 रुपये जुर्माना

नायब तहसीलदार संजय कुमार को अदालत में गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर एडीजे ने 99 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। उन्हें कई बार न्यायालय में तलब किया गया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। जुर्माना न देने पर तीन दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। नायब तहसीलदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

By Bhoopendra Pandey Edited By: Shivam Yadav Updated: Sat, 14 Sep 2024 03:22 AM (IST)
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गवाही न देने वाले नायब तहसीलदार पर 99 रुपये जुर्माना
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित न होने वाले नायब तहसीलदार को एडीजे ने दोषसिद्ध ठहराते हुए 99 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बाराबंकी जिले के नवाबगंज तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात रहे संजय कुमार की वर्तमान तैनाती एनआईटी में है। उन्हें अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट निर्दोष कुमार की ओर से साक्ष्य के लिए न्यायालय पर कई बार तलब किया गया था। वे न्यायालय पर उपस्थिति नहीं हुए। 

मुकदमे में अपना पक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया। कई बार न्यायालय की ओर से जारी नोटिस तामीला के बाद भी वह न्यायालय पर नहीं आए। अपर जिला जज ने नायब तहसीलदार को धारा 389 बीएनएसएस (धारा 350 दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत दोषी मानते हुए शुक्रवार को 99 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 

आदेश की प्रति, वसूली वारंट व गैर जमानती वारंट के साथ बाराबंकी जिले के एसपी को भेजा गया है। एक प्रति बाराबंकी के डीएम को भेजकर नायब तहसीलदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश न्यायालय ने दिया है।

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