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UP Crime News: दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को एससी-एसटी एक्ट में उम्रकैद की सजा, दो लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड

साढ़े तीन साल पहले दलित नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी मोहम्मद गनी को उम्रकैद और दो लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

By julfequar haider khan Edited By: Vinay Saxena Updated: Wed, 12 Jun 2024 03:49 PM (IST)
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दुष्कर्म के दोषी कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

संवाद सहयोगी, सोनभद्र। साढ़े तीन साल पहले दलित नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी मोहम्मद गनी को उम्रकैद और दो लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख 80 हजार रुपए पीड़िता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अनपरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने अनपरा थाने में तहरीर दी कि उसकी नाबालिग बेटी 20 अगस्त 2020 से गायब हो गई है। बेटी का पता सभी संभावित जगहों पर लगाया, लेकिन कहीं पता नहीं चला।

उसकी नाबालिग बेटी को कुलडोमरी टोला वियहवा, थाना अनपरा निवासी मोहम्मद गनी अक्सर फोन करता था। उससे कहता था कि तुम घर अच्छा नहीं पाई हो। उसे पूर्ण विश्वास है कि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपहरण करके मोहम्मद गनी ही कहीं रखा है।

इस तहरीर पर पुलिस ने 9 सितंबर 2020 को अपहरण की एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मोहम्मद गनी को दोषी पाया और सजा सुनाया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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