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Sultanpur: सात साल की मासूम से 60 साल के बुजुर्ग ने की छेड़खानी, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि कादीपुर कोतवाली में बालिका की मां ने 12 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि उसकी सात साल की बेटी नौ अप्रैल 2019 को घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच राम मूरत आया और उसे बहला फुसलाकर नदी की ओर ले गया। काफी देर तक बेटी लौटी नहीं।

By Surendra VermaEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Wed, 06 Dec 2023 03:35 PM (IST)
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60 साल के बुजुर्ग को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सात साल कारावास की सजा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। सात वर्ष की बालिका से छेड़खानी करने वाले 60 साल के बुजुर्ग को पॉक्सो कोर्ट ने सात साल कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि कादीपुर कोतवाली में बालिका की मां ने 12 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि उसकी सात साल की बेटी नौ अप्रैल 2019 को घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच राम मूरत आया और उसे बहला फुसलाकर नदी की ओर ले गया। काफी देर तक बेटी लौटी नहीं। इस बीच लोगों ने नदी के किनारे झाड़ी में राम मूरत को उसके साथ छेड़खानी करते देखा। लोगों के पहुंच जाने से बेटी की अस्मिता बच गई।

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एफआईआर के चार महीने बाद हुआ था ग‍िरफ्तार  

यह भी आरोप लगाया कि राम मूरत शराब का अवैध कारोबार करता है। वह कई लड़कियों के साथ गंदी हरकतें कर चुका है। एफआईआर लिखने के बाद आरोपित को पुलिस चार महीने बाद गिरफ्तार कर सकी। आरोप पत्र न्यायालय व आरोपित को जेल भेजा। अभियोजन ने पांच गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जज पवन कुमार शर्मा ने दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।

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