Sanjay Singh: आप सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा को तीन माह की सजा, जाने क्या है पूरा मामला
आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह लोगों को एमपीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को तीन माह की सजा सुनाई। साथ ही 1500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला आने में लगभग 21 साल का वक्त बीत गया।
संवाद सूत्र, सुल्तानपुर: आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह लोगों को एमपीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को तीन माह की सजा सुनाई। साथ ही 1500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला आने में लगभग 21 साल का वक्त बीत गया। सभी को अपील दायर होने तक जमानत मिल गई है।
यह था मामला
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि नगर में 36 घंटे तक बिजली-पानी की समस्या थी। इसे लेकर संजय सिंह ने 19 जून 2001 को पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत कई अन्य नेताओं के साथ धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस मामले तत्कालीन कोतवाल अशोक सिंह ने सरकारी कार्य में बाधा व समेत अन्य आरोपों एफआइआर दर्ज की थी। इसमें दोनों नेताओं के अलावा भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी, विजय सेक्रेटरी, कांग्रेस नेता और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता रहे संतोष चौधरी व प्रेम प्रकाश के विरुद्ध पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान प्रेम प्रकाश की मृत्यु हो गई।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला
एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश योगेश यादव ने राज्यसभा सदस्य, पूर्व विधायक समेत छह लोगों को गैर कानूनी सभा में शामिल होने व लोगों को जबरिया रोकने के आरोप में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
मुद्दों को लेकर जारी रहेगी लड़ाई : संजय
कोर्ट के इस निर्णय के बाद संजय सिंह ने कहा कि 2001 में भाजपा की सरकार थी। उस समय 36 घंटे बिजली-पानी न मिलने पर हम लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से बिना किसी व्यवस्था को क्षति पहुंचाए आंदोलन किया था। 21 साल बाद इस मामले में सजा सुनाई जा रही है। मुद्दों को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी । इस सजा के खिलाफ हम ऊपरी न्यायालय में अपील करेंगे।