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Rahul Gandhi: कोर्ट बुला रही… हाजिर नहीं हो रहे राहुल गांधी, पांच साल पुराने मुकदमे में कैसे फंसे कांग्रेस नेता?

मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी शनिवार को एमपी एमएलए न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने छह जनवरी को उपस्थित होने के लिए फिर से समन जारी करने का आदेश दिया है। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था।

By Jagran NewsEdited By: Shivam YadavUpdated: Sat, 16 Dec 2023 08:22 PM (IST)
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Rahul Gandhi: कोर्ट बुला रही… हाजिर नहीं हो रहे राहुल गांधी।

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। गृहमंत्री अमित शाह को हत्यारा कहने पर चल रहे मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी शनिवार को एमपी एमएलए न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने छह जनवरी को उपस्थित होने के लिए फिर से समन जारी करने का आदेश दिया है।

जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इसपर कांग्रेस नेता पर भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। 

वीडियो क्लिप देखकर उठा था मामला

मिश्र ने अपने परिवाद में लिखा है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। 

मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में विजय मिश्र ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोप निरस्त होने के बाद राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक स्टंट है। इससे वह अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बयान बेंगलुरु में हुई प्रेस कांफ्रेंस का बताया है, जो जज लोया की मृत्यु से जुड़े तथ्यों को लेकर था। 

तामिला रिपोर्ट न होने पर समन जारी करने का आदेश

मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को दंडाधिकारी ने आईपीसी की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए तलब किया था। पेशी तिथि पर न आने के कारण अधिवक्ता ने वारंट निर्गत करने का निवेदन किया। पहले से जारी समन की तामिला रिपोर्ट न होने पर मजिस्ट्रेट ने फिर से समन जारी करने का आदेश दिया है।

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