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Rahul Gandhi: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में अब 12 अप्रैल को होगी सुनवाई, अमित शाह पर की थी टिप्पणी

Rahul Gandhi भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने कर्नाटक की एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा। बयान जस्टिस लोया की मृत्यु को लेकर था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शाह को निर्दोष करार दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। इस मामले में राहुल ने गत 20 फरवरी को पेश होकर जमानत भी कराई थी।

By Jagran News Edited By: Swati Singh Updated: Tue, 02 Apr 2024 08:04 PM (IST)
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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में अब 12 को होगी सुनवाई
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि के मुकदमे में न्यायाधीश योगेश यादव के अवकाश पर होने की वजह से मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।

भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने कर्नाटक की एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा। बयान जस्टिस लोया की मृत्यु को लेकर था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शाह को निर्दोष करार दिया है।

20 फरवरी को हुए थे पेश

राहुल के बयान को मानहानि के लिए पर्याप्त मानकर कोर्ट ने मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दी थी। इस कारण राहुल ने गत 20 फरवरी को पेश होकर जमानत भी कराई थी।

राहुल को न्यायालय आना ही होगा

मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छूट प्रदान की गई है, लेकिन आरोपों पर जवाब देने के लिए न्यायालय आना ही होगा। उधर, परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने राहुल गांधी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर सुनवाई अगली पेशी पर होगी।

2018 में कांग्रेस अधिवेशन में की थी टिप्‍पणी

इस संबंध में भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल कि‍या है। इस पर संज्ञान लेते हुए रांची की निचली अदालत ने राहुल गांधी पर समन जारी किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। शिकायतवाद में कहा गया है कि वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में एक हत्या के आरोपित भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। इससे उनकी पार्टी और अमित शाह की छवि खराब हुई है। फिलहाल राहुल गांधी पर किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है।

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