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Sultanpur News: लंभुआ विधायक समेत 6 को कोर्ट से मिली राहत, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुए रिहा

23 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीताराम वर्मा ने लंभुआ के केशवपुर स्थित मनरेगा खेलकूद मैदान खडुआन में बिना प्रशासन के अनुमति के चुनावी सभा की थी। जिसके बाद इन पर सरकारी कार्यवाही हुई और एफआइआर दर्ज किया गया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप पत्र आने के बाद विशेष न्यायालय ने सबके विरुद्ध समन निर्गत किया था।

By Jagran News Edited By: Riya Pandey Published: Wed, 03 Jul 2024 05:14 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jul 2024 05:14 PM (IST)
लंभुआ विधायक सीताराम वर्मा को मिली जमानत (फाइल फोटो)

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति जनसभा करने में मामले में लंभुआ विधायक सीताराम वर्मा व पांच सहयोगियों ने एमपीएमएलए न्यायालय के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के समक्ष बुधवार आत्मसमर्पण किया। मजिस्ट्रेट ने सभी को जमानत दे दी।

प्रशासन की अनुमति के बिना की थी चुनावी सभा

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि 23 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीताराम वर्मा ने लंभुआ के केशवपुर स्थित मनरेगा खेलकूद मैदान, खडुआन में बिना प्रशासन के अनुमति के चुनावी सभा की थी। इस पर उड़न दस्ता प्रभारी विपुल कुमार उपाध्याय ने एफआइआर लिखाई थी।

आरोप जमानती होने से सभी हुआ रिहा

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप पत्र आने के बाद विशेष न्यायालय ने सबके विरुद्ध समन निर्गत किया था। विधायक व खड़ुआन निवासी अजय वर्मा, संतराम वर्मा, शुभम वर्मा, पवन और रंजीत वर्मा ने अधिवक्ता उदयराज वर्मा के माध्यम से न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया। आरोप जमानती होने के कारण सबको मुचलका व प्रतिभू दाखिल करने पर रिहा कर दिया गया।

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