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परिवार के मुखिया की मौत पर नहीं होगी आर्थिक तंगी, सरकार देती है 30 हजार रुपये! 963 को मिला लाभ

सुलतानपुर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 963 पात्र परिवारों को 30 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। 52 आवेदक अपात्र पाए गए हैं और 152 के आवेदन पत्रों की जांच चल रही है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है जिनके कमाने वाले सदस्य की मृत्यु 19 से 60 वर्ष के बीच हो जाती है।

By sanjay tiwari Edited By: Aysha Sheikh Updated: Thu, 19 Sep 2024 09:55 PM (IST)
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घबराया हुआ बच्चा - प्रतीकात्मक तस्वीर। फ्रीपिक
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से 963 पात्रों को लाभान्वित किया गया है। उनके बैंक खाते में योजना के अंतर्गत निर्धारित राशि भेज दी गई है। 52 अभ्यर्थी जांच में अपात्र पाए गए हैं। 152 के आवेदन पत्रों का परीक्षण चल रहा है। यह लाभ उन परिवारों को दिया जाता है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

जब परिवार के कमाने वाले मुखिया की मौत 19 से 60 वर्ष के बीच में हो जाती है तो उसके आश्रित को एकमुश्त 30 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है ताकि, उन परिवारों को अपनी आजीविका चलाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है योजना

अभ्यर्थी के पात्र पाए जाने पर 45 दिन के अंदर डीबीटी के माध्यम में खाते में सहायता राशि आंतरित कर दी जाती है। यह योजना शहरी व ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्र के आवेदक के लिए परिवार की वार्षिक आय 56 हजार 450 रुपये व ग्रामीण के लिए 46 हजार 80 रुपये होनी चाहिए।

जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित कुमार सिंह कहते हैं कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मुखिया के मृत्यु का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक, माेबाइल नंबर व पासपोर्ट साइज फोटो देनी होती है।

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