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Rahul Gandhi: जमानत कराने के बाद पेशी पर नहीं आए राहुल गांधी, कोर्ट ने 13 मार्च तक दिया मौका; यह है मामला

पिछली पेशी पर जमानत कराने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी शनिवार को न्यायालय में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने यह कहकर उपस्थित होने के लिए समय मांगा कि वह न्याय यात्रा में शामिल होने गए हैं। इस पर एमपीएमएलए न्यायालय के न्यायाधीश योगेश यादव ने अगली तिथि 13 मार्च तय करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Updated: Sun, 03 Mar 2024 08:52 AM (IST)
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जमानत कराने के बाद पेशी पर नहीं आए राहुल गांधी, कोर्ट ने 13 मार्च तक दिया मौका; यह है मामला
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। पिछली पेशी पर जमानत कराने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी शनिवार को न्यायालय में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने यह कहकर उपस्थित होने के लिए समय मांगा कि वह न्याय यात्रा में शामिल होने गए हैं। इस पर एमपीएमएलए न्यायालय के न्यायाधीश योगेश यादव ने अगली तिथि 13 मार्च तय करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

मामला गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी को लेकर यहां चल रहे मानहानि के केस का है। इसमें बीती 20 फरवरी को राहुल गांधी ने पेश होकर जमानत कराई थी। इन पर आरोप तय किए जाने के लिए शनिवार को पेशी थी, लेकिन वह नहीं आए।

परिवाद दायर करने वाले बीजेपी नेता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि जमानत देते समय 20 फरवरी को न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि बयान चार्ज के लिए दो मार्च को उपस्थित हों, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने न्याय यात्रा में शामिल होने के कारण उपस्थिति से छूट व आरोप पर जवाब के लिए अवसर मांगा। इस पर न्यायाधीश ने अगली तिथि तय कर दी।

यह है मामला

सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इसमें उन्होंने लिखा है कि 15 जुलाई, 2018 को भाजपा कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाई थी। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे।

बयान बेंगलुरु में हुई प्रेस कान्फ्रेंस के बताए गए हैं, जो जस्टिस लोया की मृत्यु को लेकर थे। सुनवाई करते हुए विशेष दंडाधिकारी योगेश यादव ने आइपीसी की धारा 500 के तहत राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा चलाने का आदेश बीते वर्ष 27 नवंबर को दिया था।

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