नहीं आए राहुल गांधी, अब दो अप्रैल को होगी सुनवाई; अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि के मुकदमे में पेशी शुक्रवार को थी। जमानत कराने के बाद उन्हें आरोप पर उत्तर देने के लिए उपस्थित होने का आदेश एमपीएमएलए न्यायालय के न्यायाधीश ने दिया था। पेश न होने के कारण अब मामले की सुनवाई दो अप्रैल को होगी। राहुल के विरुद्ध बीजेपी नेता विजय मिश्र ने परिवाद दायर किया है।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि के मुकदमे में पेशी शुक्रवार को थी। जमानत कराने के बाद उन्हें आरोप पर उत्तर देने के लिए उपस्थित होने का आदेश एमपीएमएलए न्यायालय के न्यायाधीश ने दिया था। पेश न होने के कारण अब मामले की सुनवाई दो अप्रैल को होगी।
राहुल के विरुद्ध बीजेपी नेता विजय मिश्र ने परिवाद दायर किया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
विशेष न्यायालय में चल रहे मुकदमे में आरोपों पर राहुल को जवाब देना है, लेकिन वह पेशी पर नहीं आ रहे हैं। इधर, वकीलों की हड़ताल के कारण कोई कार्रवाई न्यायालयों में नहीं हो रही है। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि भाजपा नेता विजय मिश्र ने सांसद राहुल गांधी पर परिवाद दायर किया है।
आरोप है कि उन्होंने एक जनसभा में गृहमंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा था। बयान जस्टिस लोया की मृत्यु के संबंध में था। उनका यह बयान मानहानि के लिए पर्याप्त मानकर विशेष न्यायाधीश योगेश यादव ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। तारीख पेशी पर राहुल को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छूट प्रदान की गई है, लेकिन आरोपों पर जवाब देने के लिए न्यायालय आना ही होगा।
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