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मानहानि मामले में राहुल गांधी 26 जुलाई को सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में होंगे पेश, दर्ज कराएंगे बयान

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में चल रहे मानहानि के मुकदमे में शुक्रवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होंगे। भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के विरुद्ध पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था जिसमें मुकदमा चलाया जा रहा है।

By Jagran News Edited By: Vinay Saxena Updated: Thu, 25 Jul 2024 01:27 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी।- फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में चल रहे मानहानि के मुकदमे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होंगे। वह इसके लिए दिल्ली से विशेष विमान से सुबह आठ बजकर 20 मिनट पर लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे।

10 मिनट बाद कार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सुलतानपुर के लिए निकलेंगे। यहां साढ़े दस बजे उनका आगमन प्रस्तावित है। न्यायालय में बयान दर्ज कराने के बाद वह 11 बजकर पांच मिनट पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। यह कार्यक्रम गुरुवार को प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने भी इसकी पुष्टि की है।

भाजपा नेता ने दर्ज कराया था पर‍िवाद

सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के विरुद्ध पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें मुकदमा चलाया जा रहा है। विजय के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि परिवाद में आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। उनका यह बयान जस्टिस लोया की मृत्यु से संबंधित था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाह को क्लीन चिट दे दी गई थी।

वकील ने 26 जुलाई को पेश होने के ल‍िए मांगा था अवसर 

परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने आईपीसी की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए तलब किया तो उन्होंने 20 फरवरी को न्यायालय में पेश होकर जमानत करा ली थी। उन्हें पेशी तिथि पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है। हालांकि, आरोपों पर जवाब देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। बीती दो जुलाई को राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने 26 जुलाई को पेश होने के लिए अवसर मांगा था।

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