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AAP सांसद Sanjay Singh का फिर से जेल जाना तय! नौ अगस्त को सरेंडर करने का आदेश

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को नौ अगस्त को सरेंडर करने का आदेश मिल सकता था। विधि जानकारों का कहना है कि उन्हें तत्काल जमानत नहीं मिलेगी। इस कारण जेल जाना तय है। संजय सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि फैसले के विरुद्ध अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि नौ अगस्त को इस मामले में सरेंडर करना होगा।

By Ajay Kumar Singh Edited By: Aysha Sheikh Updated: Tue, 06 Aug 2024 09:34 PM (IST)
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राज्यसभा सदस्य संजय सिंह - फाइल फोटो।
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिनों पहले ही वह दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल से छूटे हैं। अब यहां एमपी-एमएलए न्यायालय ने बीते वर्ष सुनाई गई सजा को बहाल कर दिया। इस कारण उन्हें नौ अगस्त तक सरेंडर करना होगा। विधि जानकारों का कहना है कि उन्हें तत्काल जमानत नहीं मिलेगी। इस कारण जेल जाना तय है।

यदि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि 19 जून 2001 को बिजली व्यवस्था की बदहाली के विरोध में पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में सब्जी मंडी के निकट धरना-प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान मार्गजाम किया गया था। आवागमन ठप हो गया था।

इसमें तत्समय सपा में रहे व वर्तमान में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष, सुभाष चौधरी शामिल थे। इनके विरुद्ध कोतवाली नगर में एफआइआर लिखाई गई थी। विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी छह आरोपितों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी, जिसमें सबको डेढ़-डेढ़ माह कैद हुई थी।

साथ ही 1500-1500 रुपये जुर्माना लगाया गया था। उसी आदेश के विरुद्ध अपील एमपी-एमएलए जज के न्यायालय में दायर की गई थी। बहस अधिवक्तागण कमलेश कुमार सिंह, करुणा शंकर द्विवेदी, अरविन्द सिंह राजा, रुद्र प्रताप सिंह मदन, विभाष श्रीवास्तव ने पिछली पेशी पर की थी। इस पर मंगलवार को निर्णय हुआ।

संजय सिंह व पूर्व विधायक समेत छह लोगों ने की थी अपील

एमपी-एमएलए न्यायालय की जज एकता वर्मा ने राज्यसभा सदस्य, पूर्व विधायक सहित छह लोगों की अपील निरस्त करते हुए सजा बहाल करने के साथ यह भी आदेश दिया है कि सभी अभियुक्तों को विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आत्मसमर्पण करना होगा। इसके लिए जज ने नौ अगस्त की तिथि नियत की है।

हाईकोर्ट में करेंगे अपील : अधिवक्ता

संजय सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि फैसले के विरुद्ध अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि, नौ अगस्त को इस मामले में सभी को सरेंडर करना होगा। तत्काल जमानत नहीं मिलेगी। इस कारण जेल जाना होगा। आगे क्या होगा, यह हाईकोर्ट के ऊपर निर्भर है।

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