Move to Jagran APP

UP News: एकतरफा प्यार में युवती के होने वाले पति की कर दी थी, कोर्ट ने हत्‍यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

यूपी के सुल्‍तानपुर में चार साल पहले एक युवक ने एकतरफा प्रेम में युवती के के होने वाले पति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने जब परमजीत को गिरफ्तार किया तो उसने अपराध स्वीकार किया और कुल्हाड़ी पेंचकस बरामद कराया। इस मामले में एडीजे संतोष कुमार ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वह गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है।

By Surendra Verma Edited By: Vinay Saxena Updated: Fri, 28 Jun 2024 04:02 PM (IST)
Hero Image
चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने हत्‍यारे को सुनाई सजा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। एकतरफा प्रेम में पागल युवक ने प्रेमिका के होने वाले पति की हत्या कर दी थी। एडीजे संतोष कुमार ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना कुड़वार थाने के रंकेडीह गांव की है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश ने बताया कि एफआईआर रंकेडीह निवासी रामतीरथ ने नौ दिसम्बर 2020 को दोपहर बाद लिखाई थी। उनके अनुसार बेटा दीपक आठ दिसंबर की रात भोजन करके छत पर सोने चला गया था। सुबह जब उसे जगाने गए तो उसका रक्तरंजित शव मिला।

युवती से करता था एकतरफा प्‍यार  

पुलिस ने विवेचना की तो पता चला कि दीपक की शादी थाना धम्मौर के हाजीपट्टी की रहने वाली लड़की के साथ तय थी। परमजीत उसी से एकतरफा प्रेम करता था। जब उसको शादी तय होने की जानकारी हुई तो उसने लड़की से दीपक का फोन नंबर मांगा और विवाह करने से मना किया। यह भी कहा कि यदि वह नहीं मानेगी तो वह दीपक की हत्या कर देगा। इसके बाद वह रंकेडीह गांव पहुंचा। छत पर सो रहे दीपक पर कुल्हाड़ी व पेंचकस से वार कर हत्या कर दी।

पुलिस ने जब परमजीत को गिरफ्तार किया तो उसने अपराध स्वीकार किया और कुल्हाड़ी पेंचकस बरामद कराया। आरोप पत्र न्यायालय भेजा तो अभियोजन ने आठ गवाह पेश किए। अधिवक्ता जीतेन्द्र श्रीवास्तव ने कथित प्रेमिका का भी परीक्षण करवाया। साक्ष्य के आधार पर जज ने परमजीत को सजा सुनाई। वह गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है।

गवाही देने पर मार डालने की दी थी धमकी

गिरफ्तारी के बाद से परमजीत की जमानत नहीं हुई है, लेकिन वह जेल से ही बयान न देने का दबाव गवाहों पर बनाता रहा। उसकी कथित प्रेमिका ने बयान देते समय न्यायालय में एक चिट्ठी दाखिल की और बताया कि इसे परमजीत ने जेल से उसके पास भेजा है, जिसमें गवाही देने पर उसकी व परिवारजन की हत्या कर देने की धमकी दी है।

नेताओं के मुकदमे में सुनवाई टली

एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट के न्यायालय में शुक्रवार को पूर्व विधायक सफदर रजा और चन्द्रभद्र सिंह सोनू के मुकदमे सुनवाई के लिए नियत थे, लेकिन विशेष लोक अभियोजकों की प्रशिक्षण बैठक होने के कारण किसी में सुनवाई नहीं हो सकी।

यह भी पढ़ें: तांत्र‍िक के घर से शुरू हुई Love Story, सात महीने बाद ही अरबाज ने चाहत के शरीर के क‍िए टुकड़े; वजह कर देगी हैरान

यह भी पढ़ें: UP News: चकरोड पर मिट्टी डालने के विवाद में चाचा की गोली मारकर हत्या, चार के खिलाफ केस दर्ज

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।