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Sultanpur News : पूर्व खेलमंत्री ओपी सिंह सहित दस आरोपी दोषमुक्त, कोर्ट ने इस आधार पर मुकदमा किया खारिज

Sultanpur News in Hindi पूर्व एमएलसी सहित पांच ने सोमवार को एमपी-एमएलए न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तो ने उन्हें विशेष मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। गौरीगंज में स्मृति इरानी का पुतला फूंक प्रदर्शन करने के आरोप में 28 लोगों पर मुकदमा चल रहा है। सबके विरुद्ध पिछली पेशी पर जमानती वारंट निर्गत किया गया था।

By Surendra Verma Edited By: Mohammed Ammar Updated: Mon, 02 Sep 2024 10:37 PM (IST)
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एमपी-एमएलए न्यायालय में चल रहा था चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा

संवादसूत्र, सुलतानपुर। खेल मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह समेत 10 आरोपितों को सोमवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दो साल से चल रहा था।

दारोगा सुशील कुमार ने लिखवाया था मुकदमा

बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया की मोतिगरपुर थाने में 15 जनवरी 2022 को एफआइआर दारोगा सुशील कुमार राय ने लिखाई थी।

उनके अनुसार ढेमा बाजार में जयसिंहपुर के पूर्व विधायक और बसपा सरकार में खेल मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह, दोस्तपुर के उघड़पुर भटपुरपुरवा निवासी गुरुवचन सिंह, मोतिगरपुर के खोजगीपुर गांव के राहुल तिवारी, ढेमा निवासी वीरेंद्र उपाध्याय, सूरज उपाध्याय, केशवानंद उपाध्याय, वंशराज निषाद व ओमप्रकाश उपाध्याय, मुड़हा निवासी संतोष शर्मा, दोस्तपुर के सकरवारी निवासी अब्दुल रऊफ बिना अनुमति लिए जनसभा कर रहे थे।

सबके विरुद्ध विशेष न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मंत्री समेत 10 आरोपितों के विरुद्ध अभियोजन के साक्ष्य को सजा के लिए पर्याप्त नहीं माना।

पूर्व एमएलसी सहित पांच ने किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत

पूर्व एमएलसी सहित पांच ने सोमवार को एमपी-एमएलए न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तो ने उन्हें विशेष मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। गौरीगंज में स्मृति इरानी का पुतला फूंक प्रदर्शन करने के आरोप में 28 लोगों पर मुकदमा चल रहा है। सबके विरुद्ध पिछली पेशी पर जमानती वारंट निर्गत किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया की लोकसभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी के मध्य गरमा-गरम बहस हो गई थी। इसके विरोध में पूर्व एमएलसी के नेतृत्व में 29 जुलाई 2022 को सैकड़ों समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। साथ ही अमेठी के गौरीगंज में सब्जी मंडी तिराहे पर रायबरेली- सुलतानपुर मार्ग जाम कर स्मृति इरानी का पुतला फूंका था।

इन लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन भी किया था, जिसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल व पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र मिश्र भी शामिल थे। दारोगा राजेश कुमार की एफआइआर की विवेचना से 28 लोगों पर आरोप तय पाया गया था।

तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद 21 नवंबर 2023 को उपस्थित होने का आदेश दिया था। तब से कई समन निर्गत किए गए, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ तो वारंट जारी किया गया। दीपक सिंह, मनोज कश्यप, सदाशिव, अखिलेश मिश्र व योगेंद्र प्रताप उर्फ रोहित सिंह ने सोमवार को न्यायालय में समर्पण किया तो बीस-बीस हजार रुपये की दो जमानत और मुचलका दाखिल करने पर छोड़ दिया गया।

पूर्व विधायक के मुकदमे में कांस्टेबल की गवाही पूरी

कादीपुर के पास मार्ग दुर्घटना में छात्रा की मृत्यु के बाद मार्ग जाम कर उपद्रव करने के आरोपित पूर्व विधायक के मुकदमे में सोमवार को कांस्टेबल कस्तूरी चंद्र राय और गवाह पारसनाथ वर्मा का बयान तो हुआ, लेकिन जिरह नहीं हो सकी। मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित 17 आरोपित हैं। सुनवाई एमपी-एमएलए जज एकता वर्मा के न्यायालय में हो रही है।

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि कादीपुर कोतवाली के संत तुलसीदास डिग्री कालेज के सामने 17 दिसंबर 2002 को सड़क दुर्घटना में छात्रा पूनम श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। इसके विरोध में आक्रोशित पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा और रामार्य पाठक समेत 14 लोगों ने कादीपुर कोतवाली पहुंचकर विरोध जताया था।

इस दौरान काफी बवाल हुआ था। इस मामले में बलवा, नारेबाजी, पथराव और डकैती का मुकदमा लिखा गया था। तत्कालीन कोतवाल शिवराज सिंह की तहरीर पर मुकदमे की विवेचना कर कादीपुर सीओ विजय नारायण ने 14 लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया है।

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