कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका, कोर्ट ने सजा निलंबित करने से किया इनकार
वर्ष 2017 में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत से संबंधित मामले में दोषी अतुल सिंह की सजा को निलंबित करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। निचली अदालत ने जयदीप सिंह सेंगर को मामले में दोषी करार देकर सजा सुनाई थी। जयदीप ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान अपनी सजा को निलंबित करने की मांग की थी।
जागरण टीम, नई दिल्ली। वर्ष 2017 में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत से संबंधित मामले में दोषी जयदीप सिंह सेंगर उर्फ अतुल सिंह की सजा को निलंबित करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया।
निचली अदालत ने जयदीप सिंह सेंगर को मामले में दोषी करार देकर सजा सुनाई थी। जयदीप ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान अपनी सजा को निलंबित करने की मांग की थी।
याचिका पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता तीन साल की अवधि से न्यायिक हिरासत है, जोकि उसे सुनाई गई दस साल के कठोर करावास की सजा के आधे से भी काफी कम है।
उम्रकैद की सजा काट रहा कुलदीप सेंगर
जयदीप सिंह सेंगर भाजपा के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर का भाई है। कुलदीप सिंह सेंगर भी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता की सजा निलंबित करने की मांग में कोई योग्यता नहीं दिखती है और अदालत इस स्तर पर सजा निलंबित करने की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है। उक्त टिप्पणी करते हुए अदालत ने जयदीप सिंह सेंगर की याचिका खारिज कर दी। दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में तीस हजारी अदलात ने मार्च 2020 में सेंगर बंधुओं समेत अन्य को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया था।
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