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Unnao: पत्नी की प‍िटाई के बाद नहर में फेंककर कर दी थी हत्‍या, दोषी पत‍ि को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

सात मई 2020 को बह्मना नहर माइनर में मिले विवाहिता के शव के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम ने आरोपित पति को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।

By Jagran News Edited By: Vinay Saxena Updated: Fri, 01 Mar 2024 09:17 PM (IST)
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कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।- सांकेति‍क तस्‍वीर

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सात मई 2020 को बह्मना नहर माइनर में मिले विवाहिता के शव के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम ने आरोपित पति को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।

सफीपुर-फतेहपुर चौरासी के मध्य स्थित बह्मना नहर माइनर में सात मई 2020 को एक विवाहिता का शव मिला था। जिसकी शिनाख्त बालेंद्र सिंह निवासी निबहरी कल्यानपुर, सोहरामऊ ने अपनी पुत्री शालू सिंह के रूप में की थी। बालेंद्र ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि उसने पुत्री शालू की शादी 10 फरवरी 2019 को नारेंद्र सिंह निवासी मुक्खा खेड़ा मतलबपुर से कराई थी।      

शादी के बाद से ही नारेंद्र शालू को दहेज में पांच लाख रुपये और लाने की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगा। सात मई 2020 को नारेंद्र सिंह की चचेरी बहन शालिनी सिंह ने पिता बालेंद्र को फोन पर बताया कि नारेंद्र शालू की पिटाई कर रहा है, जिसपर यह सूचना मिलने पर बालेंद्र बेटी की ससुराल पहुंचा, तो पता चला कि नारेंद्र शालू को मारपीट कर नहर में फेंक आया है। जब उसने तलाश की तो शालू का शव बह्मना नहर माइनर में मिला।

बालेंद्र की तहरीर पर फतेहपुर चौरासी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम में सुनवाई शुरू हुई। न्यायाधीश स्वतंत्र प्रकाश ने आरोपित पति नारेंद्र सिंह को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।

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