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जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी… हाथ की चूड़ियां भी टूटी थी, घर में अकेली महिला की जान लेने वाले हलवाई को उम्रकैद की सजा

UP News - जानकारी के मुताबिक 11 मई 2022 की शाम करीब साढ़े सात बजे प्रेम शंकर की पुत्री मीनाक्षी मां कांती मिश्रा के कहने पर पास स्थित चट्टे पर दूध लेने के लिए गई थी। इसी बीच उनके पड़ोसी हिमांशु सोनी पुत्र कैलाश सोनी जो हलवाई का काम करता है लूटपाट के इरादे से घुस गया और हत्या कर दी थी।

By amit mishra Edited By: Shivam Yadav Updated: Fri, 05 Jan 2024 09:30 PM (IST)
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हत्या और लूट के मामले में हलवाई को आजीवन कारावास।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। गंगाघाट क्षेत्र में घर पर अकेली महिला की लूटपाट के बाद हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या चार ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी पड़ोस में रहने वाले हलवाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह है पूरा मामला

गंगाघाट क्षेत्र के गायत्री नगर भातूफार्म निवासी प्रेम शंकर पुत्र इकबाल शंकर कानपुर कपड़ा बाजार में नौकरी करते हैं। 11 मई 2022 की शाम करीब साढ़े सात बजे प्रेम शंकर की पुत्री मीनाक्षी मां कांती मिश्रा के कहने पर पास स्थित चट्टे पर दूध लेने के लिए गई थी। 

इसी बीच उनके पड़ोसी हिमांशु सोनी पुत्र कैलाश सोनी जो हलवाई का काम करता है, लूटपाट के इरादे से घुस गया। कुछ समय बाद जब मीनाक्षी जब घर लौटी तो उसकी मां कांती जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी। 

उसके हाथ की चूड़ियां टूटी थी और मंगलसूत्र पायल, चार हजार रुपये आदि सामान गायब था। इस पर मीनाक्षी ने शोर मचा पास पड़ोसियों से मदद मांगी तो पड़ोस के लोगों ने उसे बताया कि हिमांशु कुछ समय पहले उसके घर से निकल कर गया था।

मात्र सात महीने में कोर्ट ने सुनाई सजा

प्रेम शंकर ने घटना की रिपोर्ट 13 मई को गंगाघाट थाने में हत्या व लूटपाट की धाराओं में दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो दिनों की छानबीन के बाद हिमांशु सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मुकदमे के विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष अखिलेश चंद्र पांडेय ने 22 मई 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर चार में सुनवाई शुरू हुई। 

मात्र सात माह में एडीजे अनिल कुमार सेठ ने अभियोजन से विशेष लोक अभियोजक आनंद कुमार गौड़ और मनोज कुमार पांडेय की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये की सजा सुनाई है।

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