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आनलाइन करिए आवेदन तो 'वरासत' पक्का, अर्जी का निस्तारण प्रोसेसिंग के तहत स्‍वत:

वरासत कराने के लिए आपको तहसील की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। राजस्व विभाग की साइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। निर्विवाद वरासत के मामले में आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप की अर्जी का निस्तारण प्रोसेसिंग के तहत स्वतः होगा।

By Abhishek SharmaEdited By: Updated: Sat, 19 Dec 2020 12:03 PM (IST)
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वरासत कराने के लिए आपको तहसील की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

वाराणसी, जेएनएन। अब वरासत कराने के लिए आपको तहसील की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। राजस्व विभाग की साइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। निर्विवाद वरासत के मामले में आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप की अर्जी का निस्तारण प्रोसेसिंग के तहत स्वतः होगा। न आपको कहीं सिफ़ारिश करने की जरूरत होगी। न ही किसी अधिकारी के दरबार में मत्था टेकना होगा। 

शासन के निर्देश के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिन के अंदर लेखपाल को रिपोर्ट लगानी होगी। अगर वह कोई नकारात्मक रिपोर्ट लगाता है तो उसे कारण बताना होगा। कारण बिल्कुल यस व नो फॉरमेट में देना होगा। लेखपाल के रिपोर्ट लगाते ही आवेदन एसडीएम के पास पहुंंच जाएगा। एसडीएम को जांच कराकर 15 दिन में  रिपोर्ट देनी होगी। वह अनावश्यक टाल नहीं सकेगा। एसडीएम की रिपोर्ट के बाद रिकार्ड टेक्निकल सेक्शन में चला जाएगा। 15 दिन में रिकार्ड चढाना होगा। इस प्रोसेसिंग के पूरा होने के बाद कोई भी ऑनलाइन या तहसील के काउंटर से वरासत का रिकार्ड प्राप्त कर सकेगा। 

बोले एडीएम प्रशासन 

'ऑनलाइन वरासत की प्रक्रिया के बाद लेखपाल किसी मामले में टालमटोल नहीं कर सकेगा। भ्र्ष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इतना नही समय से निर्विवाद वरासत के मामले निस्तारित होंगे।' - रण विजय सिंह, एडीएम प्रशासन

शीतकालन दौरे में होगी जांच

'एडीएम प्रशासन ने कहा कि डीएम के निर्देश पर शीतकालीन भ्रमण के दौरान सभी अफसरों को दो गांंवों में वरासत की भी जांच करनी है। गड़बड़ी मिलेगी तो कार्रवाई होगी'।

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