Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में सार्वजनिक होगी ASI की सर्वे रिपोर्ट, अब सच आएगा सामने
एएसआइ की सर्वे रिपोर्ट देने की मंदिर पक्ष और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की मांग पर जिला जज ने बुधवार को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष की ओर से अधिवक्ता अखलाक अहमद ने यह पक्ष रखा कि पक्षकारों को यह निर्देशित किया जाए कि रिपोर्ट को मीडिया व सोशल मीडिया पर सार्वजनिक न किया जाए।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। एएसआइ की सर्वे रिपोर्ट देने की मंदिर पक्ष और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की मांग पर जिला जज ने बुधवार को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष की ओर से अधिवक्ता अखलाक अहमद ने यह पक्ष रखा कि पक्षकारों को यह निर्देशित किया जाए कि रिपोर्ट को मीडिया व सोशल मीडिया पर सार्वजनिक न किया जाए। इसके संदर्भ में पक्षकारों से घोषणा पत्र भी लिया जाए।
इस पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने आपत्ति की और कहा कि नई व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्यवाही का प्रसारण होता है। यह तो सार्वजनिक हित से जुड़ा प्रकरण है। सभी लोग ज्ञानवापी की वास्तविकता से अवगत होना चाहते हैं। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने फिलहाल आदेश सुरक्षित रखा है।वहीं ज्ञानवापी परिसर की ASI सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर जिला जज की अदालत ने दोनों पक्षों को हार्ड कापी उपलब्ध कराए जाने पर किसी भी पक्ष को आपत्ति न होने की बाबत पूछा तो दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। इसके साथ ही दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराए जाने को लेकर आदेश शाम तक जारी करने की बात कही है।
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