Gyanvapi: ज्ञानवापी परिसर के वुजूखाना की 20 जनवरी से शुरू होगी सफाई, मंदिर व मस्जिद पक्ष के साथ हुई बैठक में हुआ फैसला
Gyanvapi Case मंदिर पक्ष के वकील सुभाषनंदन चतुर्वेदी के अनुसार पानी टंकी की सफाई के लिए मंदिर पक्ष की ओर से SC में दाखिल प्रार्थना पत्र पर आदेश आने के बाद गुरुवार को जिलाधिकारी ने मां श्रृंगार गौरी मुकदमे से जुड़े सभी पक्षों को बैठक के लिए बुलाया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए पानी टंकी की सफाई के लिए समय निर्धारित करने की बात कही।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर स्थित पानी के टंकी (वुजूखाना) की सफाई 20 जनवरी से शुरू होगी। यह निर्णय जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने गुरुवार को मंदिर व मस्जिद पक्ष के साथ हुई बैठक में लिया। बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सभी पक्ष सफाई के लिए राजी रहे।
मंदिर पक्ष के वकील सुभाषनंदन चतुर्वेदी के अनुसार पानी टंकी की सफाई के लिए मंदिर पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र पर आदेश आने के बाद गुरुवार को जिलाधिकारी ने मां श्रृंगार गौरी मुकदमे से जुड़े सभी पक्षों को बैठक के लिए बुलाया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए पानी टंकी की सफाई के लिए समय निर्धारित करने की बात कही।
आपसी विचार-विमर्श के बाद सभी पक्षों की ओर से 20 जनवरी से सफाई पर सहमति बनी। इसके साथ ही तय किया गया कि सुबह नौ बजे सफाई शुरू की जाएगी इस दौरान सभी पक्ष वहां मौजूद रह सकते हैं।
टंकी सफाई के निर्देश
जिलाधिकारी के अनुसार दोनों पक्षों की सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी के पानी की टंकी की सफाई के लिए नगर निगम को निर्देश दिया गया है। पानी की टंकी में मौजूद मछलियों को कहीं और ले जाने के लिए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद को कहा गया है।
इस बारे में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासिन का कहना है कि मछलियों को शहर में मौजूद मस्जिदों के हौज में ले जाया जाएगा। सफाई के बाद मछलियों की संख्या को देखकर यह तय किया जाएगा कि उन्हें किस मस्जिद की हौज में ले जाया जा सकता है।
यह भी पढ़ें:Gyanvapi Case: वाराणसी के DM को मिली व्यास जी के तहखाने की जिम्मेदारी, कोर्ट ने दिए ये निर्देश
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।