Gyanvapi Masjid case : ज्ञानवापी मामले में कल अदालत तय करने जा रही "मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं?"
Gyanvapi Masjid Varanasi ज्ञानवापी मस्जिद मामले में साल भर से सुनवाई के बाद माना जा रहा है कि अब सोमवार को इस मामले में अदालत को सुनवाई के अधिकार को लेकर फैसला दोपहर में आ सकता है।
By Abhishek SharmaEdited By: Updated: Sun, 11 Sep 2022 09:53 AM (IST)
वाराणसी, जागरण संवाददाता। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में श्रृंगार गौरी सहित अन्य देवी देवताओं के विग्रह पूजन की मांग को लेकर तारीख दर तारीख आगे बढ़ता गया मामला अब फैसले की दहलीज पर आ चुका है। अदालत अब तय करने जा रही है कि यह मामला अदालत में सुनवाई योग्य है या नहीं। सोमवार की दोपहर इस मामले में फैसला आने के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आगे कार्रवाई की संभावना भी तय हो जाएगी। ज्ञानवापी मामले में 18 अगस्त 2021 से यह वाद चल रहा है। जानिए किस तारीख को अदालत में क्या हुआ...
-18 अगस्त, 2021 को राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिविजन रविकुमार दिवाकर की अदालत में वाद दाखिल किया गया था।-8 अप्रैल 2022 को अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर बनाकर ज्ञानवापी परिसर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का आदेश दिया।
-19 अप्रैल को यह कार्यवाही होनी थी लेकिन ठीक एक दिन पहले जिला प्रशासन और कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा कारणों और मस्जिद में सिर्फ सुरक्षाकर्मी और मुस्लिमों के ही जाने की अनुमति देने की बात बताकर कार्रवाई को रोकने की मांग की।
-19 अप्रैल को विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कमीशन कार्यवाही रोकने की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
-26 अप्रैल को निचली अदालत ने ईद के बाद सर्वे की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। आदेश के तहत कोर्ट कमिश्नर ने छह मई को सर्वे करने से कोर्ट को अवगत कराया था।-6 मई को एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की मौजूदगी में कमीशन की कार्यवाही शुरू हुई।
-7 मई को मस्जिद परिसर में सैकड़ों लोग जमा हो गए और विरोध की वजह से कार्यवाही नहीं हो सकी।-12 मई को अदालत ने तहखाने और बंद कमरों सहित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियो सर्वेक्षण को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। एडवोकेट कमिश्नर के तौर पर विशाल सिंह व अजय प्रताप सिंह को नियुक्त किया।-13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई को तुरंत रोकने से इनकार कर दिया था।
-14 मई से एक बार फिर एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही शुरू हुई।-16 मई को एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद के वजुखाने में शिवलिंग मिलने की बात कही- 17 मई को सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश करना करना था।-17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।-18 मई को एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की।
-20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीश वाराणसी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।-12 सितंबर को जिला जज तय करेंगे कि मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं।
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