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माफिया मुख्तार अंसारी और बेटे के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, गाजीपुर और मऊ में 73 लाख की संपत्ति कुर्क

मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ शासन की कार्रवाई जारी है। ईडी ने शनिवार को मुख्तार और उसके बेटे और मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी की गाजीपुर और मऊ में 73.43 लाख रुपये कीमत की संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर ली। अब्बास ने 6.23 करोड़ रुपये की सरकारी दर के बजाय इन संपत्तियों को मात्र 71.94 लाख रुपये में हासिल किया था।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek PandeyUpdated: Sun, 15 Oct 2023 07:51 AM (IST)
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माफिया मुख्तार अंसारी और बेटे के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, गाजीपुर और मऊ में 73 लाख की संपत्ति कुर्क
जागरण टीम, वाराणसी। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ शासन की कार्रवाई जारी है। ईडी ने शनिवार को मुख्तार और उसके बेटे और मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी की गाजीपुर और मऊ में 73.43 लाख रुपये कीमत की संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर ली।

इनमें गाजीपुर जिले के सदर तहसील के मौजा रजेदपुर देहाती में 1,538 वर्ग फीट जमीन, उस पर बनी इमारत और मऊ के सदर तहसील के मौजा जहांगीराबाद में स्थित 6,020 वर्ग फीट की जमीन शामिल है।

मुख्तार के बैंक खाते में जमा राशि भी ईडी ने की कुर्क

ईडी ने बताया कि अब्बास ने 6.23 करोड़ रुपये की सरकारी दर के बजाय इन संपत्तियों को मात्र 71.94 लाख रुपये में हासिल किया था। इसके अलावा ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुख्तार के बैंक खाते में जमा 1.5 लाख रुपये की राशि भी कुर्क की है।

एजेंसी ने बताया कि मुख्तार और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर गोदाम बना लिया था, जो भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड को किराये पर दे दिया गया था।

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माफिया की पत्नी के खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई

ईडी ने इससे पहले मुख्तार, उसकी पत्नी अफ्शां अंसारी और उसके परिवार द्वारा नियंत्रण वाली कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ी 1.5 करोड़ रुपये की सात अचल संपत्तियों (जिला मऊ और जालौन में भूखंड के रूप में) को जब्त किया था।

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