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High Security Number Plate नहीं लगवाया तो भरना होगा जुर्माना, दिसंबर माह से सभी वाहनों में व्यवस्था अनिवार्य

सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। नए वाहनों में डीलरों की ओर से यह लगाया जा रहा है। जबकि पुराने वाहनों में इसे लगवाने के लिए नवंबर तक का समय दिया गया है। चिप लगी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना और नष्ट करना आसान नहीं होगा।

By Abhishek SharmaEdited By: Fri, 20 Nov 2020 09:57 AM (IST)
सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा।

चंदौली, जेएनएन। सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। नए वाहनों में डीलरों की ओर से यह लगाया जा रहा है। जबकि पुराने वाहनों में इसे लगवाने के लिए नवंबर तक का समय दिया गया है। चिप लगी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना और नष्ट करना आसान नहीं होगा। बिना नंबर के चल रहे ट्रक व बाइकों पर इस व्यवस्था से लगाम लगेगी। डीलरों की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाएंगे। वाहन स्वामियों को डीलर से संपर्क कर आनलाइन आवेदन कराना होगा। इसके लिए तय शुल्क भी जमा कराना होगा। दिसंबर में विभाग की ओर से अभियान चलाकर वाहनों की जांच-पड़ताल की जाएगी। इस दौरान सामान्य नंबर प्लेट वाली गाडिय़ों से जुर्माना वसूला जाएगा। 

दरअसल, वाहनों के नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं अब आम हो गई हैं। चोर वाहन चोरी के बाद नंबर प्लेट को बदल देते हैं। इसके बाद आसानी से वाहन को लेकर घूमते थे। इसके चलते वाहन चोरों की धरपकड़ में मुश्किल होती थी। वहीं बिना नंबर लगे अथवा फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहनों का बेरोकटोक आवागमन होता था। इस पर रोक लगाना परिवहन विभाग व पुलिस के लिए आसान नहीं था। ऐसे में शासन ने अब वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए-पुराने सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाएंगे। नए वाहनों में डीलर चिपयुक्त हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर दे रहे हैं। लेकिन पुराने वाहनों में इसे लगवाना होगा। वाहन स्वामियों को अपने डीलर से संपर्क करना होगा। जिस डीलर से दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन खरीदा है, उसके यहां जाकर आनलाइन आवेदन कराना होगा। डीलर की ओर से निर्धारित तिथि पर बुलाकर नंबर प्लेट लगाया जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करना आसान नहीं होगा। विभाग का मानना है कि नई प्रणाली से वाहनों की चोरी और फर्जी नंबर प्लेट पर लगाम लगेगी। गड़बड़ी करने वाले आसानी से पकड़े जा सकेंगे। चिपयुक्त नंबर प्लेट से वाहनों की लोकेशन ट्रेस करने में सहूलियत होगी। 

बोले अधिकारी

वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना आसान होगा। पुराने वाहनों में नंबर प्लेट लगाने के लिए नवंबर माह तक का समय दिया गया है। इसके बाद सामान्य नंबर प्लेट वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - डा. दिलीप गुप्ता, एआरटीओ प्रशासन