Varanasi News अल्प आय वर्ग के लिए विकास प्राधिकरण ने 86 घंटे में व्यावसायिक एवं अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत नक्शा पास किया है। रिंग रोड फेज एक के दांदूपुर में रोडवेज बस स्टैंड के बगल में प्रस्तावित छह मंजिला ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी 2817 वर्ग मीटर में बनेगी जिसमें कुल 65 फ्लैट बनेंगे। ग्राउंड और प्रथम तल पर दुकान और ऑफिस के लिए स्थान होगा।
जेपी पांडेय,
वाराणसी। अल्प आय वर्ग के लिए विकास प्राधिकरण ने 86 घंटे में व्यावसायिक एवं अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत नक्शा पास किया है। रिंग रोड फेज एक के दांदूपुर में रोडवेज बस स्टैंड के बगल में प्रस्तावित छह मंजिला ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी 2817 वर्ग मीटर में बनेगी, जिसमें कुल 65 फ्लैट बनेंगे।
ग्राउंड और प्रथम तल पर दुकान और ऑफिस के लिए स्थान होगा। इस योजना के तहत लोगों को बाजार रेट से सस्ता फ्लैट मिलेगा। निर्माण के साथ ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम खुलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा।
नई काशी की कल्पना रिंग रोड के किनारे की गई थी।
वीडीए उपाध्यक्ष ने की पहल
विकास प्राधिकरण की महायोजना-2031 में रिंग रोड के किनारे ग्रुप हाउसिंग, अपार्टमेंट, माल, हास्पिटल, पेट्रोल पंप, स्कूल-कालेज और कारखानों के लिए अलग-अलग जगह निर्धारित की गई है। रिंग रोड के किनारे नई काशी की कल्पना को धरातल पर उतारने के लिए वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बड़ी पहल की है।
रिंग रोड आराजी नंबर-386 मि. मौजा-दांदूपुर, परगना-शिवपुर में योजना स्वीकृत हुई है। विकासकर्ता बेच कुमार सिंह ने स्कीम के तहत मानचित्र आनलाइन जमा किया था। इसमें बेसमेंट, भूतल एवं प्रथम तल व्यावसायिक (दुकान) एवं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम तल (अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग फ्लैट) के मानचित्र को मात्र 86 घंटे में पास कर दिया गया। विकासकर्ता को अनुमन्य 2.50 एफएआर के सापेक्ष 2.47 एफ़एआर का लाभ मिला है।
क्या है योजना
फ्लैट सस्ते रहें। भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के साथ विकासकर्ताओं को कई तरह की रियायत देने को लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के नए मानकों का शासनादेश जारी किया गया है। इसके बाद फ्लैट का तेजी से निर्माण करने को विकासकर्ता अब तेजी से इच्छुक हो रहे हैं।
नई नीति के अंतर्गत अब 12 मीटर चौड़ी सड़क पर भी बिल्डर न्यूनतम दो हजार वर्गमीटर के जमीन पर फ्लैट बना सकेंगे। इसके लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) भी सड़क की चौड़ाई व क्षेत्र के अनुसार 2.50 एफएआर रहेगा। डेंसिटी (घनत्व) भी बढ़ाकर 800 फ्लैट प्रति हेक्टेयर तक की गई है। जनसंख्या घनत्व से मुक्त किए जाने से बिल्डर को बेसिक विकास शुल्क ही देना होगा।
एसटीपी संग होगी कार पार्किंग
बेसमेंट में पार्किंग, भूतल पर 27 दुकान, एक एसटीपी एवं सार्वजनिक सुविधाएं, प्रथम तल पर 21 दुकान, एक आफिस एवं सार्वजनिक सुविधा तथा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम तल पर 13 यूनिट (प्रत्येक तल) कुल 65 अफोर्डेबल फ्लैट बनेंगे। कुल 103 कारों की पार्किंग, आवश्यकतानुसार दो पहिया वाहन पार्किंग, वाशरूम, लिफ्ट आदि रहेगी।
अल्प आयु वर्ग के लिए व्यावसायिक एवं अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत नक्शा पास किया गया है। वाहन पार्किंग, दुकान, आफिस संग फ्लैट होंगे। इस योजना के तहत शहरवासियों को सस्ता फ्लैट मिलेगा।
-पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए
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