Varanasi News: फ्लैट्स बुक किया, ‘कर’ नहीं दिया, अब जमा करने पड़े 1.92 करोड़
Varanasi News उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो बिल्डरों ने फ्लैट्स बुक कर दिया लेकिन उन्होंने ‘कर’ नहीं दिया। ऐसे में राज्य वस्तु एवं सेवाकर टीम ने उनपर कार्रवाई करते हुए 1.92 करोड़ रुपये जमा कराया है। आयकर अधिकारियों का कहना है कि आगे और कार्रवाई की जाएगी। इससे टैक्स चोरी करने वालों को सबक मिलेगा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। कई टैक्स को समाप्त कर जीएसटी लागू किए जाने व तमाम कर सुधारों के बावजूद कुछ लोग टैक्स में गड़बड़ी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही दो मामले में राज्य वस्तु एवं सेवाकर (एसजीएसटी) विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
दो बिल्डरों ने फ्लैट्स बुक कर दिया, पर ‘कर’ नहीं दिया। इस मामले में विभाग ने दोनों संस्थाओं से 1.92 करोड़ सात लाख रुपये जमा कराया गया है। यह कार्रवाई वाणिज्य कर विभाग वाराणसी जोन प्रथम के अपर आयुक्त (ग्रेड-1) यूपी सिंह, अपर आयुक्त एसआइबी (ग्रेड-2) मान्वेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में जेसी एसआइबी अनिल कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, डीसी अशोक कुमार व अरविंद कुमार ने की है।
मान्वेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विराट पैराडाइज प्राइवेट लिमिटेड का पंजीयन महमूरगंज में है, लेकिन इसका साइड बीएलडब्ल्यू में है। इस फर्म द्वारा फ्लैट्स निर्माण व बिक्री का कार्य किया जाता है। फर्म का वर्तमान में एक आनगोइंग प्रोजेक्ट के 250 फ्लेट्स (792 से 2129 वर्ग फिट के) में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है।
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प्रोजेक्ट वर्ष 2013 से प्रारंभ किया गया है। डाटा विश्लेषण पर पाया गया कि जीएसटी अवधि में वर्ष 2023-24 तक फर्म ने 15.65 करोड़ रुपये का टर्नओवर घोषित किया गया है। जांच पर व्यापारी ने स्वीकार किया है कि अब तक कुल 65 फ्लैट्स बुक हो गए हैं, जिसके सापेक्ष फर्म ने 24 करोड़ का भुगतान प्राप्त कर लिया है।
बिक्री 6175 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से की गई है। उपरोक्त आधार पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि बिल्डर द्वारा टर्नओवर सप्रेस करते हुए कम कर जमा किया जा रहा है। विभाग ने जांच के बाद मौके से ही इस फर्म से 84 लाख रुपये डीआरसी 03 के माध्यम से जमा करा ली गई है।
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उधर महमूरगंज गोकुलनगर में पंजीकृत एसआरवी प्रोमोटर्स की साइट पांडेयपुर में है। यह फर्म भी बिल्डिंग निर्माण करते हुए फ्लैट की बिक्री के लिए पंजीकृत है। फर्म द्वारा अतिरिक्त व्यापार स्थल (निर्माण स्थल) को पोर्टल पर घोषित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कर की दर में अनियमितता करते हुए आइटीइसी का अनुचित लाभ लेकर टर्नओवर को सप्रेस करते हुए करापवंचन किया जा रहा था।
इसके आधार पर फर्म की जांच की गई। अपर आयुक्त ने बताया कि जांच के बाद इस फर्म से 108.07 लाख रुपये डीआरसी 03 के माध्यम से जमा करा गया है। इन फर्मों के खिलाफ आगे की जांच व कार्रवाई अभी चल रही है।