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गैंगस्टर मामले में सांसद अतुल राय ने किया सरेंडर, भेजे गए जेल; बताया जान का खतरा

कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में घोसी सांसद अतुल राय सोमवार को प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अजय कुमार द्वितीय की अदालत में हाजिर हुए। सांसद के जमानतदार हाथी बाजार जंसा निवासी ताड़केश्वर ने अदालत में प्रार्थनापत्र दिया है कि निजी कार्य से कुछ वर्षों के लिए बाहर जा रहे हैं। ऐसे में आरोपित अतुल राय की जमानत से मुक्त होना चाहता है।

By devendra nath singh Edited By: Abhishek Pandey Updated: Tue, 28 May 2024 08:30 AM (IST)
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जमानतदार ने वापस ली जमानत, घोसी सांसद अतुल राय गए जेल
विधि संवाददाता, वाराणसी। कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में घोसी सांसद अतुल राय सोमवार को प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अजय कुमार द्वितीय की अदालत में हाजिर हुए। सांसद के जमानतदार हाथी बाजार जंसा निवासी ताड़केश्वर ने अदालत में प्रार्थनापत्र दिया है कि निजी कार्य से कुछ वर्षों के लिए बाहर जा रहे हैं। ऐसे में आरोपित अतुल राय की जमानत से मुक्त होना चाहता है।

अदालत ने जमानतदार का प्रार्थनापत्र मंजूर करते हुए अतुल राय को जेल भेजने का आदेश दिया। अतुल राय की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया है कि स्वास्थ्य कारणों व जीवन पर खतरे को देखते हुए केंद्रीय कारागार में निरुद्ध किया जाए।

अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए जिला कारागार अधीक्षक को तत्काल आख्या प्रेषित करने का निर्देश दिया। जिला कारागार से प्राप्त हुई आख्या का अवलोकन करने के बाद अदालत ने घोसी सांसद को केंद्रीय कारागार में रखने का आदेश दिया है। अतुल राय को लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज मुकदमे में जमानत में मिली थी। अंतरिम जमानत को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निरस्त कर दस दिनों में समर्पण करने का निर्देश दिया था। इसकी अवधि सोमवार को समाप्त हो रही थी।

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