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Gyanvapi Case : सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए ASI को 15 दिन की मिली मोहलत, अब इस तारीख को देनी होगी रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ता एखलाक अहमद ने पं.सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक की इस प्रार्थना पत्र पर आपत्ति करते हुए दलील दी कि मुकदमे में सुनवाई के लिए पहले से ही दस नवंबर की तिथि नियत है। प्रार्थना पत्र में वादी द्वारा मुकदमे की जल्द सुनवाई करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

By Jagran NewsEdited By: Mohammed AmmarUpdated: Thu, 02 Nov 2023 04:20 PM (IST)
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Gyanvapi Case : सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए ASI को 15 दिन की मिली मोहलत
जागरण संवाददाता, वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चल रहे सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जिला जज डा.अजय कृष्ण विश्वेश ने एएसआई की प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया।

अदालत ने एएसआई को 15 दिन का अवसर देते हुए 17 नवंबर की तिथि नियत कर दी है। गुरुवार को एएसआई की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय देने की अपील की गई थी।

प्रार्थना पत्र पर जताई थी आपत्ति

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित दिवंगत सोमनाथ व्यास के तहखाने को डीएम को सौंपने की लंबित मुकदमे की जल्द सुनवाई करने के मामले में जिला जज ने आठ नवंबर की तिथि नियत कर दी। सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ता एखलाक अहमद ने पं.सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक की इस प्रार्थना पत्र पर आपत्ति करते हुए दलील दी कि मुकदमे में सुनवाई के लिए पहले से ही दस नवंबर की तिथि नियत है।

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प्रार्थना पत्र में वादी द्वारा मुकदमे की जल्द सुनवाई करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। वादी-प्रतिवादी की बहस सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए आठ नवंबर की तिथि नियत कर दी।

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