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Gyanvapi Case: अंदर चल रहा था सर्वे, बाहर लगते रहे 'हर-हर महादेव' के नारे; फैसले के बाद से जश्‍न का माहौल

Gyanvapi Case ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद से ही काशी में जश्‍न का माहौल है। वहीं शुक्रवार को जब मुस्‍ल‍िम पक्ष की याच‍िका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस वक्‍त भी काशी में हर-हर महादेव के नारे लग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद लोगों ने जमकर खुशी जाह‍िर की।

By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Fri, 04 Aug 2023 05:35 PM (IST)
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ज्ञानवापी पर फैसले के बाद काशी में जश्‍न का माहौल।
वाराणसी, ऑनलाइन डेस्‍क। Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ज्ञानवापी पर‍िसर (Gyanvapi Complex) में सर्वे का काम एक बार फ‍िर शुरू हो गया। काशी में जश्‍न का माहौल बना हुआ है। जगह-जगह 'हर-हर महादेव' की गूंज सुनाई दे रही है। महिलाओं ने कहा कि वे सभी सर्वे के कार्य से संतुष्ट हैं और जल्द ही सबको महादेव मिलेंगे।

मुस्‍ल‍िम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका  

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी। इसके बाद ज्ञानवापी पर‍िसर में सर्वे का काम फि‍र से शुरू हो गया है।

काशी में जश्‍न का माहौल

बता दें, ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद से ही काशी में जश्‍न का माहौल है। वहीं, शुक्रवार को जब मुस्‍ल‍िम पक्ष की याच‍िका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्‍त भी काशी में हर-हर महादेव के नारे लग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद लोगों ने जमकर खुशी जाह‍िर की।

ज्ञानवापी मामले में SC ने एएसआई सर्वे जारी रखने का दिया आदेश, मुस्लिम कमेटी की 'रोक की अर्जी' खारिज

ह‍िंदू पक्ष की पैरोकार ने क्‍या कहा

ज्ञानवापी हिंदू पक्ष की पैरोकार सीता साहू ने गुरुवार को कहा था, 'हम लोगों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला आया है और अब पूरी तरह से ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे होगा। इससे पहले जो भी सर्वे हुआ था, उसमें बहुत कुछ निकल कर आया था। जैसे त्रिशूल, घड़ियाल, शंख इत्यादि लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूरी तरह से सब कुछ एसआई सर्वे से क्लियर हो जाएगा कि वहां मस्जिद थी या मंदिर।'

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