Gyanvapi Case: वुजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी, अखिलेश और ओवैसी के खिलाफ तीन फरवरी को होगी सुनवाई
याचिकाकर्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। प्रकरण के अनुसार वकील हरिशंकर पाण्डेय ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव व एमआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एवं अन्य के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर किया है जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है।
संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी के वुजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार की अदालत ने तीन फरवरी की तिथि नियत की है। याचिकाकर्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
प्रकरण के अनुसार वकील हरिशंकर पाण्डेय ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव व एमआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एवं अन्य के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर किया है जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। दावा किया है कि वह स्थान हमारे आराध्य देव भगवान शिव का है।
शिवलिंग की आकृति को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ नेताओं ने गलत ढंग से बयानबाजी कर हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद असदुद्दीन ओवैसी व अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
निचली अदालत ने सुनवाई के बाद उनके प्रार्थना पत्र को 14 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ हरिशंकर पाण्डेय ने जिला जज डा.अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चार मार्च 2023 को पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया जिसकी सुनवाई अपर जिला जज (नवम) की अदालत में लंबित है।