Gyanvapi Case: इस याचिका पर जिला जज आज सुनाएंगे आदेश, नौ को हिंदू प्रतीक चिह्न और 10 को शिवलिंग पूजा पर सुनवाई
हाई कोर्ट द्वारा रोक हटाने पर चार अगस्त से सर्वे शुरू किया गया। इसकी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय चाहिए। मंदिर पक्ष की ओर से मौजूद वकील सुधीर त्रिपाठी व सुभाष चतुर्वेदी ने भी रिपोर्ट के लिए समय देने की अपील की। मस्जिद पक्ष के वकील मुमताज अहमद तौहीद खान एखलाक अहमद व रईस अहमद अंसारी ने एएसआइ के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल नहीं की।
By Jagran NewsEdited By: Narender SanwariyaUpdated: Sat, 05 Aug 2023 06:42 AM (IST)
वाराणसी, जागरण संवाददाता। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने शुक्रवार को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर चार सप्ताह का समय मांगा है। सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष की ओर से भी यही मांग की गई। अदालत में मौजूद मस्जिद पक्ष ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। एएसआइ व मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र पर जिला जज ने आदेश सुरक्षित रखते हुए सुनवाई के लिए शनिवार की तारीख दी है।
ज्ञानवापी परिसर का सर्वेएएसआइ की ओर से केंद्र सरकार के स्टैंडिंग कौंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव ने प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया कि 21 जुलाई को जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करके चार अगस्त को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। मस्जिद पक्ष ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सर्वे पर रोक लगा दी गई। मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भी तीन अगस्त तक सर्वे पर रोक लगा दी। इस आदेश के कारण सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो सका।
चार अगस्त से सर्वे शुरूहाई कोर्ट द्वारा रोक हटाने पर चार अगस्त से सर्वे शुरू किया गया है। इसकी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय चाहिए। मंदिर पक्ष की ओर से मौजूद वकील सुधीर त्रिपाठी व सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने भी रिपोर्ट के लिए समय देने की अपील की। मस्जिद पक्ष के वकील मुमताज अहमद, तौहीद खान, एखलाक अहमद व रईस अहमद अंसारी ने एएसआइ के प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की। सभी पक्षकारों को सुनने के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित रख लिया और सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख दे दी।
हिंदू प्रतीक चिह्नों की सुरक्षा की मांग पर नौ को सुनवाईज्ञानवापी परिसर में हिंदू प्रतीक चिह्नों व ऐतिहासिक साक्ष्यों की सुरक्षा के लिए आदेश देने की मांग करते हुए शृंगार गौरी मुकदमे की वादी राखी सिंह ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई हुई। मस्जिद पक्ष के वकीलों ने अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से समय मांगा। जिला जज की अदालत ने सुनवाई के लिए नौ अगस्त की तारीख दी है।
शिवलिंग के पूजा-पाठ की मांग पर दस को सुनवाईमस्जिद पक्ष ने भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से किरन सिंह द्वारा दाखिल मुकदमे में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करने की अदालत से अपील की। जिला जज ने सुनवाई के लिए दस अगस्त की तारीख दी है। इस मुकदमे में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, शिवलिंग की पूजा अधिकार देने समेत अन्य मांग की गई है।
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