अखिलेश-ओवैसी के खिलाफ लंबित मुकदमे की सुनवाई 30 मार्च को, पढ़ें क्या है पूरा मामला
ज्ञानवापी की पानी टंकी (वुजूखाने) में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर शनिवार को प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के वकील के अनुपस्थित होने के कारण अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार की अदालत में सुनवाई टल गई। वकील हरिशंकर पांडेय ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव व एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है।
विधि संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी की पानी टंकी (वुजूखाने) में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर शनिवार को प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के वकील के अनुपस्थित होने के कारण अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार की अदालत में सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।
वकील हरिशंकर पांडेय ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव व एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी की पानी टंकी में नमाजी गंदगी फैला रहे हैं।
दावा किया है कि वह स्थान हमारे आराध्य देव भगवान शिव का है। शिवलिंग की आकृति को लेकर अखिलेश व ओवैसी सहित कुछ नेताओं ने गलत बयानबाजी कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
ऐसे में अखिलेश, ओवैसी व अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। निचली अदालत ने सुनवाई के बाद उनके प्रार्थना पत्र को 14 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने पुनरीक्षण याचिका दायर की है।
इसे भी पढ़ें: 'दुख, दर्द और दमन का प्रतीक बन चुकी भाजपा सरकार'; अखिलेश यादव बोले सात चरणों बाद होगी BJP की विदाई