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Gyanvapi Case: कब्र, चादर और गागर समेत कई धार्मिक कार्यों को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज होगी सुनवाई

Gyanvapi Case ज्ञानवापी परिसर में कब्रों का जिक्र करते हुए उर्स चादर गागर समेत अन्य धार्मिक कार्यों की मांग करने वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई शुक्रवार को अदालत में होगी। एसएसआइ सर्वे की मांग के प्रार्थना पत्र पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तिथि तय की है।

By devendra nath singhEdited By: Prince SharmaUpdated: Fri, 13 Oct 2023 07:23 AM (IST)
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Gyanvapi Case: कब्र, चादर और गागर समेत कई धार्मिक कार्यों को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में कब्रों का जिक्र करते हुए उर्स, चादर, गागर समेत अन्य धार्मिक कार्यों की मांग करने वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई शुक्रवार को अदालत में होगी। लोहता के मुख्तार अहमद समेत अन्य चार लोगों की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन (फास्ट ट्रैक) की अदालत में होगी। इसमें प्रतिवादी पक्ष अंजुमन व प्रशासन की ओर से जवाब दाखिल करना है।

परिसर में सर्वे रहेगा जारी

बता दें, वुजूखाने की सर्वे की मांग पर सुनवाई पांच अक्टूबर को ज्ञानवापी परिसर स्थित शिवलिंग छोड़कर पूरे वुजूखाने की एसएसआइ सर्वे की मांग के प्रार्थना पत्र पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तिथि तय की है।

श्रृंगार गौरी मुकदमे की वादिनी राखी सिंह की ओर से उनके वकील सौरभ तिवारी, अनुपम द्विवेदी, मान बहादुर ने यह प्रार्थना पत्र 29 अगस्त को दाखिल किया गया था। इस मामले में सभी पक्षकारों को प्रार्थना पत्र की प्रति अदालत के आदेश पर कार्यवाही के दौरान उपलब्ध कराई गई।

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