Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Gyanvapi Case: तहखाने को लेकर मंदिर-मस्जिद पक्ष फिर आमने-सामने, जल्द सुनवाई को लेकर कोर्ट में आज होगी हियरिंग

Gyanvapi Case ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपने की मांग को लेकर लंबित मुकदमे की जल्द सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई गुरुवार को जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होगी। इसके साथ ही राखी समेत पांच महिलाओं की ओर से जिला जज की अदालत में शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर मुकदमे की सुनवाई होगी।

By devendra nath singhEdited By: Prince SharmaUpdated: Thu, 02 Nov 2023 06:45 AM (IST)
Hero Image
Gyanvapi Case: तहखाने को लेकर मंदिर-मस्जिद पक्ष फिर आमने-सामने, जल्द सुनवाई को लेकर कोर्ट में आज होगी हियरिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपने की मांग को लेकर लंबित मुकदमे की जल्द सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई गुरुवार को जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होगी।

इस मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद (मस्जिद पक्ष) ने लिखित आपत्ति दाखिल कर सकता है। बीते 27 अक्टूबर को पं.सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से वकील सुधीर त्रिपाठी, सुभाषनंदन चतुर्वेदी, दीपक सिंह ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर उक्त मामले की जल्द सुनवाई करने की अपील की है।

इसके साथ ही राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की ओर से जिला जज की अदालत में शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल मुकदमे की सुनवाई होगी।

इसी मुकदमे में अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में एसआइ जांच का आदेश दिया है। वहीं ज्ञानवापी परिसर में कब्रों का जिक्र करते हुए उर्स, चादर, गागर समेत अन्य धार्मिक कार्यों की मांग करने वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिविजन (फ़ास्ट ट्रैक) की अदालत में होगी।

यह भी पढ़ें- यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज, सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद बढ़ी संभावना; राजभर ने किया बड़ा दावा

आपके शहर की तथ्यपूर्ण खबरें अब आपके मोबाइल पर