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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में पुनरीक्षण याचिका पर 25 को होगी सुनवाई, कृत्तिवासेश्वर मंदिर कमेटी को बनाया गया प्रतिवादी

ज्ञानवापी मामले में पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई 25 सितंबर को होगी। वाराणसी के लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी समेत चार लोगों की ओर से दाखिल मुकदमे में सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) की अदालत ने लखनऊ की रंजना अग्निहोत्री वाराणसी के पवन समेत छह लोगों को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इस आदेश के खिलाफ वादी पक्ष ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है।

By Jagran News Edited By: Vivek Shukla Updated: Sat, 14 Sep 2024 09:47 AM (IST)
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ज्ञानवापी मामले में लंबित पुनरीक्षण याचिका पर होगी सुनवाई। जागरण

विधि संवाददाता, जागरण वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में लंबित पुनरीक्षण याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत में लंबित अन्य मुकदमो की सुनवाई करने में व्यस्तता के कारण पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए अपर जिला जज (सप्तम) अवधेश कुमार ने 25 सितंबर की तारीख दी है।

वाराणसी के लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी समेत चार लोगों की ओर से दाखिल मुकदमे में सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) की अदालत ने लखनऊ की रंजना अग्निहोत्री, वाराणसी के पवन समेत छह लोगों को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है।

इस आदेश के खिलाफ वादी पक्ष ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। वहीं, हरतीरथ स्थित कृत्तिवासेश्वर मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग के वाद की सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी। सिविल जज जूनियर डिविजन (शहर) शुभी अग्रवाल की अदालत में लंबित वाद में विपक्षियों की ओर से लिखित जवाब दाखिल नहीं करने से अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है।

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भगवान कृत्तिवासेश्वर विराजमान की ओर से संतोष सिंह व विकास शाह की ओर से दाखिल वाद में कृत्तिवासेश्वर मंदिर परिसर का पूरा मालिकाना हक भगवान कृत्तिवासेश्वर को देने की मांग की है। साथ ही वहां मंदिर निर्माण, पूजा-पाठ करने, इसमें किसी तरह का अवरोध उत्पन्न करने वालों को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है।

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वाद में उप्र सरकार, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, मंदिर परिसर में कब्जा जमाए तीन लोगों व कृत्तिवासेश्वर मंदिर कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया है।