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ज्ञानवापी मामले मेें पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई आज, धार्मिक कार्य करने की मांग

ज्ञानवापी परिसर में कब्रों का जिक्र करते हुए उर्स चादर चढ़ाने समेत अन्य धार्मिक कार्यों की मांग के मामले में पक्षकार बनने को लेकर दिए गए निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर आज वाराणसी की अदालत में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई पर पुनरीक्षण याचिकाकर्ता लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी की ओर से वकील नंदलाल प्रसाद ने अदालत में पक्ष रखा था।

By pramod kumar Edited By: Abhishek Pandey Updated: Mon, 02 Sep 2024 07:39 AM (IST)
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ज्ञानवापी मामले मेें पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई आज, धार्मिक कार्य करने की मांग
जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में कब्रों का जिक्र करते हुए उर्स, चादर चढ़ाने समेत अन्य धार्मिक कार्यों की मांग के मामले में पक्षकार बनने को लेकर दिए गए निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई सोमवार को अपर जिला जज (सप्तम) अवधेश कुमार की अदालत में होगी।

लोहता के मुख्तार अहमद समेत अन्य चार लोगों की ओर से दाखिल मुकदमे में सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) की अदालत ने मुकदमे में लखनऊ की रंजना अग्निहोत्री, वाराणसी के पवन समेत छह लोगों को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ वादी पक्ष की ओर से पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है।

पिछली सुनवाई पर पुनरीक्षण याचिकाकर्ता लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी की ओर से वकील नंदलाल प्रसाद ने अदालत में पक्ष रखा था।

उन्होंने निचली अदालत में दाखिल वाद में मांगे गए अनुतोष से अवगत कराया। बताया कि विवादित स्थल (आराजी नंबर 9130) का उल्लेख वक्फ बोर्ड में दर्ज है। मुकदमे में पक्षकार बनाए गए लखनऊ की रंजना अग्निहोत्री, वाराणसी के पवन समेत छह लोगों की ओर से वकील सुधीर त्रिपाठी,सुभाष नंदन चतुर्वेदी, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश मिश्र उपस्थित थे।

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