Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में तहखाने को लेकर नहीं सुलझ पा रही राह! जिला अदालत में आज फिर होगी सुनवाई
Gyanvapi Case उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में तहखाना डीएम को सुपुर्द करने को लेकर आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने का अधिकार जिलाधिकारी को सौंपने समेत अन्य मांगों को लेकर शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे के स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में सुनवाई पहले हो चुकी है।
By Jagran NewsEdited By: Prince SharmaUpdated: Fri, 24 Nov 2023 06:30 AM (IST)
पीटीआई, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में तहखाना डीएम को सुपुर्द करने को लेकर आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में व्यास जी के तहखाने' को डीएम को सौंपने के मामले में 24 नवंबर तारीख तय की गई थी।
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने मंगलवार को बताया कि जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित ‘व्यास जी के तहखाने’ को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली और अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है।
कई बार हो चुकी सुनवाई
ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने का अधिकार जिलाधिकारी को सौंपने समेत अन्य मांगों को लेकर शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे के स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में सुनवाई पहले हो चुकी है।
24 नवंबर तारीख की गई थी तय
इसमें जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने प्रतिवादी श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद (मस्जिद पक्ष) ने इस पर आपत्ति की है। जिला जज ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि तय की। जिसके बाद आज फिर इस मामले को लेकर मंदिर-मस्जिद पक्ष जिरह करेंगे।यह भी पढ़ें- Gyanvapi Case: तहखाने को लेकर मंदिर-मस्जिद पक्ष आमने-सामने, पूजा-अर्चना की उठी मांग; अदालत में आज होगी सुनवाईयह भी पढ़ें- Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर रोक, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या कहा?
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